– जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से खाद्य विभाग के पोर्टल पर कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
– रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही से भरें
– खतौनी में खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे एवं बोये गये गेहूं के रकबे को अंकित करें
– संयुक्त भूमि की दशा में अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा पंजीयन में करें
– पंजीकरण के लिए वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं।
– इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है, ओटीपी भरने के बाद ही रजिस्ट्रेशन पूर्ण होगा।
योगी सरकार ने तय किया गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य, एक अप्रैल से शुरू होगी खरीदी
किसानों के लिए जरूरी बात
– खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान की खरीद के लिए पंजीकर करा चुके किसानों को गेहूं विक्रय के लिए दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है
– क्रय केंद्रों पर बिक्री के समय किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नंबर फीड कराना अनिवार्य है।
– गेहूं बिक्री के तुरंत बाद खरीद केंद्र प्रभारी से पावती यानी रसीद लेना नहीं भूलें
– किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 000 150 पर संपर्क करें
– जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी या फिर तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क करें