ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सुलतानपुर जिला उद्योग अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदकों को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट (http://updi.in/) पर जाना होगा। वेबसाइट पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा। इसके बाद आवेदक योजना, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला आदि भरना होगा। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
सुलतानपुर जिला उद्योग अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आवेदन पत्र जिला उद्योग केंद्र से प्राप्त करना होगा। जिला उद्योग केंद्र से फॉर्म लेने के बाद फॉर्म में पूछ गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से भरनी होंगी और फिर सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को जिला उद्योग केंद्र में जमा करना होगा। जिला उद्योग केंद्र आवेदन पत्र को जांच करके आपको इस योजना का लाभ प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता शर्तें
अनूप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत बिना गारंटी के बैंक से लोन मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बैंकों से ऋण लेने के लिए आवेदनकर्ता किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए और आवेदक इसके पहले किसी बैंक अथवा संस्थान से कर्ज नहीं लिया हो। आवेदक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कम से कम 10वीं पास होना चाहिये।
सुलतानपुर जिला उद्योग अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, कोई भी पहचान पत्र,शैक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को बीपीएल राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य है।