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लखनऊ

Income के 5 तरीके जिसपर नहीं लगेगा Tax, चाहे जितना रखो Cash

India के Income Tax नियमों में कुछ ऐसी भी पॉलिसी हैं। जिनसे कई अन्य तरीकों से Income होती है तो वो Tax फ्री कर दी जाती है। टैक्स कंसल्टेंट जितेंद्र वर्मा ने पत्रिका से बातचीत के दौरान ऐसे 5 तरीके बताए जिनसे भारत में टैक्स नहीं लगता है।
 

लखनऊJan 14, 2022 / 04:38 pm

Dinesh Mishra

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भारत में इसके लिए इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी से लेकर 80यू तक की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन सेक्शनों में कई प्रकार की ऐसी कटौती रखी गई हैं। जिनका सहारा लेकर लोग ज्यादा से ज्यादा Income को Tax free बनाने का प्रयास करते हैं.
अभी देश में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी कमाई या Salary पर टैक्स देना पड़ता है. इनकम चाहे सैलरी से हो अपने व्यवसाय से, इनकम टैक्स की देनदारी सबकी बनती है. हालांकि भारत के आयकर नियमों में कुछ खास मामलों में इनकम को टैक्स से छूट का प्रावधान किया गया है. आज हम आपको इनकम के ऐसे स्रोतों के बारे में बताएंगे. जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है.
Agriculture

सबसे पहला नंबर खेती-बाड़ी से होने वाली कमाई का है. खेती-बाड़ी से होने वाली कमाई से पर कोई टैक्स नहीं लगता है। हालांकि अगर आपको कृषि के अलावा अन्य स्रोतों से भी कमाई हो रही है, तब एग्रीकल्चरल इनकम का इस्तेमाल टैक्स का स्लैब तय करने में किया जाएगा.
PF और ग्रेच्युएटी

पीएफ और ग्रेच्युटी नौकरी-पेशा लोगों की सबसे अहम सोशल सिक्योरिटी है. रिटायर होने के बाद जब कमाई का मुख्य जरिया यानी सैलरी गायब हो जाती है तो पीएफ और ग्रेच्युटी बहुत काम आते हैं. इस कारण इन्हें भी टैक्स से फ्री रखा गया है. हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हैं. अगर आपका पीएफ कटते हुए पांच साल से ज्यादा हो गए हैं, यह तभी टैक्सफ्री होता है. पांच साल से पहले पीएफ निकालने पर आपको 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस देना पड़ता है.
सरकारी कर्मचारी की चाहे मौत हो जाए या वह रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी निकाले, इसकी राशि टैक्स फ्री ही रहती है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह छूट शर्तों के साथ मिलती है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी पर ही टैक्स से छूट मिलती है.
Gift

50 हजार रुपये तक के गिफ्ट (Gift) गिफ्ट पर टैक्स बहुत पुरानी बात है. प्रधानमंत्री नेहरू के समय से भारत में यह टैक्स मौजूद है. आयकर नियमों के तहत महंगे गिफ्ट पर टैक्स लगता है. 2017 में गिफ्ट से संबंधित इनकम टैक्स प्रावधानों में संशोधन के बाद यह तय किया गया है कि महंगे गिफ्ट पर टैक्स की देनदारी बनेगी. गिफ्ट में आपको कैश मिला हो या चेक, ड्राफ्ट, चल-अचल संपत्ति, आपको इन्हें आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ता है. हालांकि अगर गिफ्ट की वैल्यू 50 हजार रुपये तक है, तो इसे टैक्स से छूट मिल जाएगी. इनके अलावा विवाह या सालगिरह जैसे मौकों पर मिलने वाले सारे गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं.
Salary

सैलरी के कुछ पार्ट में कई कंपोनेंट होते हैं. इनमें से कुछ टैक्सेबल होते हैं, जबकि कुछ टैक्सफ्री होते हैं. उदाहरण के लिए ट्रांसपोर्टेशन एलॉवेंस, लंच वाउचर, मोबाइल फोन या इंटरनेट बिल के लिए भुगतान, किताब व पत्रिका खरीदने के लिए मिलने वाला हिस्सा आदि जैसे भत्ते टैक्सफ्री होते हैं.
Scholarship

इस लिस्ट में स्कॉलरशिप को देखकर हैरान न हों. स्कॉलरशिप के पैसों को भी इनकम माना जाता है. बस अच्छी बात यह है कि इसे टैक्सफ्री इनकम माना जाता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 56 (ii) के तहत स्कॉलरशिप से मिले पैसे को टैक्स से छूट प्राप्त है.
National Award

वीरता पुरस्कार प्राप्त लोगों की पेंशन भारत सरकार के विभिन्न वीरता पुरस्कार से सम्मानित लोगों के पेंशन पर भी टैक्स नहीं लगता है. परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार पाने वाले लोगों के पेंशन के साथ ही फैमिली पेंशन को भी टैक्सफ्री रखा गया है.
Reverse Mortgage Scheme

जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं या किसी के नाम ट्रांसफर करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है. वरिष्ठ नागरिकों को इस टैक्स से छूट मिलती है. इसके अलावा यदि 62 साल या इससे अधिक उम्र के करदाता जब किसी संपत्ति पर लोन लेते हैं, तो यह भी टैक्सफ्री होता है.

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