दर्ज प्राथमिकी में साध्वी सिंह ने यह आरोप लगाया है कि 28 अगस्त की शाम को चैनल पर उनके जीजा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया और उनकी पत्नी (भानवी कुमारी) के तलाक मामले पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जिसमें संवाददाता ने ”साध्वी और रघुराज प्रताप के बीच संबंधों को” लेकर आपत्तिजनक आरोप लगाए।
इन लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा साध्वी सिंह की तहरीर पर पुलिस ने भानवी कुमारी, चैनल के उपाध्यक्ष संत प्रसाद राय, संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और एंकर अखिलेश आनन्द के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि), 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से अश्लील व अभद्र शब्दों का प्रयोग) और 120 बी (साजिश) के तहत सोमवार की शाम को प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
मनगढ़ंत आरोप लगाया गया: साध्वी साध्वी ने यह भी आरोप लगाया कि भानवी और उनके बीच पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद के कारण ”जानबूझकर यह झूठा एवं मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। उन्होंने बताया कि चैनल के किसी भी पत्रकार ने समाचार प्रसारित करने के पहले आरोप के संबंध में मेरा पक्ष नहीं जाना। उन्होंने इसे अपने चरित्र हनन की साजिश करार दिया।
नहीं होगी कार्रवाई तो आत्महत्या करने पर होना पड़ेगा विवश साध्वी ने चेतावनी भी दी कि इस मामले में कार्रवाई न होने की स्थिति में उन्हें ”अपनी मर्यादा बचाने के लिए आत्महत्या करने पर विवश होना पड़ेगा।