संपत्तियों के स्त्रोत को लेकर पूछताछ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की ओर से जुटाई गई गैरकानूनी संपत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। ईडी कोर्ट से अनुमति लेकर बांदा जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी व गुजरात की साबरमती जेल में निरुद्ध अतीक अहमद से पूछताछ करने की तैयारी भी कर रहा है। दोनों से उनकी संपत्तियों के स्रोत को लेकर पूछताछ की जाएगी।
बैंक खातों की भी पड़ताल ईडी की प्रयागराज यूनिट ने दोनों माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज किया था जिसके बाद ईडी ने दोनों की संपत्तियों का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन से भी कई जानकारियां जुटाई गई थीं। दोनों के परिवार के नाम पर संचालित कंपनियों और बैंक खातों की भी पड़ताल की जा रही है।उत्तर प्रदेश पुलिस से दोनों माफिया की गैंगेस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्तियों का ब्योरा भी मांगा गया है। पुलिस मुख्तार अंसारी की मऊ, वाराणसी व लखनऊ की कई संपत्तियां जब्त कर चुकी है। वहीं अतीक अहमद की प्रयागराज, कौशांबी व लखनऊ स्थित कई संपत्तियां जब्त की गई हैं।
मुख्तार और उसके सहयोगियों की 222 करोड़ की संपत्ति जब्त माफिया मुख्तार अंसारी के अभेद्य किले को यूपी सरकार ने पहले ही ढहना शुरू कर दिया है। बांदा जेल में बंद मुख्तार और उसके सहयोगियों के कब्जे से सरकारी जमीन खाली कराने, जब्त संपत्ति, ध्वस्तीकरण मामले में करीब 222 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। यह सभी संपत्तियां सरकारी कब्जे में है। उसकी 41 करोड़ की सालाना अवैध आय को सरकार ने बंद करा दिया है। इसी तरह अतीक अहमद व उसके गिरोह के सदस्यों की करीब 350 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है। सरकारी अभिलेखों के मुताबिक, प्रयागराज के माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद ने तमाम संपत्तियां अवैध तरीके से अर्जित की थी।
अतीक अहमद के खिलाफ 30 वर्ष पुराने मामले में आरोप तय अतीक अहमद पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 30 वर्ष पुराने मामले में आरोप तय किए हैं। धूमनगंज में 30 वर्ष पहले पुलिसकर्मियों से गाली गलौज करने और अभद्र व्यवहार के आरोप में कोर्ट ने अतीक अहमद पर दर्ज मुकदमे के साथ ही 2016 में प्रॉपर्टी डीलर अशरफ से रंगदारी मांगने के मामलें में आरोप तय किया है। गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों मामलों में सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए अतीक अहमद ने खुद को बेगुनाह बताया। माफिया ने दोनों आरोप को बेबुनियाद बताते हुए विचारण की मांग की। मगर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोनों मामलों की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के लिए पर्याप्त आधार हैं।