शासन स्तर से मिली थी अनुमति
फिल्म अभिनेता को उस समय शासन के आदेश पर लमगड़ा में बड़े पैमाने जमीन खरीदने की अनुमति मिली थी। अब सीएम के आदेश पर जांच शुरू हुई तो बाहरी राज्यों के कुल 23 लोग ऐसे पाए गए हैं, जिन्होंने यहां जमीन खरीदी, लेकिन लंबे समय से उपयोग नहीं किया। दरअसल, भू-कानून के अनुसार उत्तराखंड में बाहरी राज्य के लोग भवन निर्माण के लिए अधिकतम सवा नाली जमीन ही खरीद सकते हैं। उससे अधिक भूमि खरीदने के लिए शासन और प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान रखा गया है। अल्मोड़ा जिले में बाहरी राज्यों के लोगों ने अलग-अलग प्रायोजनों के लिए जमीनें खरीदी हैं। कई लोगों ने प्रायोजन पूरा नहीं किया है। ऐसे लोगों की जमीनें राज्य सरकार जब्त करने वाली है। ये भी पढ़ें:-
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अल्मोड़ा जिले में क्रय की गई भूमि का निर्धारित प्रायोजन के लिए उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने ऐसे 23 लोगों को चिह्नित किया है, जिन्होंने यहां जमीन तो खरीदी, लेकिन तय शर्तों का पालन नहीं किया। हालांकि इनमें कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिले में 23 मामले सामने आए हैं। इन लोगों ने भूमि की खरीद तो की, लेकिन खरीद के समय लागू हुई शर्तों का पालन नहीं किया। इनमें सबसे अधिक मामले अल्मोड़ा तहसील में 11 हैं। रानीखेत में पांच, लमगड़ा में तीन, स्याल्दे में दो और सल्ट व द्वाराहाट में एक-एक मामला है। आठ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, जबकि पांच मामलों में प्रशासन की ओर से कार्रवाई कर ली गई है।