विद्यार्थी सच्चाई जानें : खरे
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कहा कि सरकार कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन विज्ञापनों में उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे कोचिंग सेंटरों के विज्ञापनों की सच्चाई की जांच करें। उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
CCPA ने जारी की गाइडलाइंस
सेंट्रल कंस्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इन कोचिंग सेक्टर, 2024 जारी की गई। इसमें यह भी कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों को अगर यूपीएससी सहित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल छात्रों के नाम और फोटो का उपयोग अपने विज्ञापनों में करना हो तो इसके लिए उन्हें छात्रों से परीक्षा पास करने के बाद लिखित सहमति लेनी होगी। अधिकतर मामलों में कोर्स में दाखिले के समय भरे जाने वाले फॉर्म में ही यह सहमति ले ली जाती है और छात्र दबाव में रजामंदी दे देते हैं।