मुख्य सचिव ने दिए ये निर्देश
मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास, युवा कल्याण, आपदा प्रबंधन, वित्त, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के साथ ही विभिन्न एनजीओ में कार्यरत संविदा, सामान्य श्रमिकों को ईएसआई से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए जल्द से जल्द कार्ययोजना बनाई जाए। बैठक में श्रम विभाग की ओर से बताया कि प्रदेशभर में अभी तक 15 हजार से ज्यादा इकाइयों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन इकाइयों में ईएसआई कवरेज सुनिश्चित कराई जा रही है। मुख्य सचिव ने पात्रों तक योजना का लाभ सुनिश्चित करने को दोबारा अभियान चलाने के निर्देश दिए। ये भी पढ़ें-
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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत राज्य में स्थापित संगठित क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक अवस्थापनाओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में 10 या उससे अधिक कर्मियों के होने पर इकाई ईएसआई के दायरे में आती है। सामान्य कर्मचारियों को 21 हजार और दिव्यांगजन को 25 हजार रुपये की सीमा तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार की ओर से इंश्योर्ड किया जाता है। वर्तमान में ईएसआई से कुल 7,34,343 श्रमिक जुड़े हुए हैं। इस योजना में नियोक्ता का अंशदान 3.25 प्रतिशत और कर्मचारियों का अंशदान 0.75 प्रतिशत होता है। निगम की ओर से राज्य सरकार को योजना संचालन के 100 प्रतिशत में से वास्तविक व्यय की 87.5 धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाती है।