डिजिटल पेमेंट में सावधानी सबसे पहले आपको डिजिटल पेमेंट में आपको सावधानी बरतनी होगी। खास तौर पर ओटीपी और सीवीवी किसी के साथ शेयर न करें। एटीएम का इस्तेमाल बहुत जरूरी होने पर ही करें। उस दौरान कोई भी अंदर न हो इसका ध्यान रखें।
नुकसान की भरपाई बैंक करेगा डिजिटल पेमेंट कंपनी की तरफ से हुई लापरवाही के चलते नुकसान हो जाता है। इस मामले में आपका जागरुक होना भी बेहद जरूरी है। ताकि आप कभी भी इस परेशानी का शिकार न बनें।
कौन कौन सी हैं डिजिटल पेमेंट कंपनी भारत में काम करने वाली PayUmoney , Paytm , CCAvenue , Razorpay , Instamojo , Cashfree , EBS और Goolge Pay जैसे कंपनियों ने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यहाँ काम कर रही हैं।
ठगी होने के 72 घंटों में दर्ज कराएं शिकायत
ठगी के 3 दिनों के अंदर ही अपने बैंक में शिकायत दर्ज करा देते हैं तो आपके पूरे पैसे वापस वापस मिलेंगे। ध्यान रहे कि ये तीन वर्किंग-डे यानी कामकाजी दिन होते हैं। यदि शिकायत 72 घंटों के अंदर की गई है तो बैंक 10 दिनों के अंदर पूरे पैसे वापस लौटाएगा।
आरबीआई के मुताबिक, अगर बैंक फ्रॉड की रिपोर्ट आपने 4 से 7 दिनों के अंदर कर दी है तो भी बैंक पैसे लौटा सकता है, लेकिन 100 प्रतिशत पैसे वापस नहीं किए जाएंगे।
वहीं इससे ज्यादा देरी होने पर आपको पैसे वापस मिलने की उम्मीद छोड़नी पड़ सकती है। इसके लिए बैंक का एक बोर्ड तय करेगा आपको पैसे लौटाएं जाएं या नहीं। आम तौर पर बैंक ऐसा नहीं करते हैं। इसके लिए आपको संबन्धित ब्रांच मैनेजर पर भी मिलना पड़ सकता है।