सुपर मार्केट खोलने की अनुमति :- डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि सुपर मार्केट खोलने की अनुमति होगी, लेकिन अन्य दुकानों के अनुसार उन पर भी सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क, ग्लबस, सेनेटाइजेशन की शर्ते लागू रहेगी। इसके अलावा स्ट्रीट-वेन्डर/पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें फेस मास्क, ग्लबस एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री की अनुमति होगी। पूरे जनपद में साप्ताहिक बंदी रविवार को रहेगी। जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों में भी समस्त विधिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियां साप्ताहिक बंदी रविवार को छोड़कर प्रतिदिन संचालित होगी।
मास्क नहीं मिठाई नहीं :- डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी खरीदार ने यदि मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी। मिठाई की दुकानों में कोई बैठकर नहीं खायेगा। शहरी क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेंन्सिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी। वहीं सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ खोलने की अनुमति होगी, इनमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले के कार्य करने के दौरान फेस शील्ड तथा ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा।
चिन्हित पार्किंग स्थल का प्रयोग करें :- डीएम ने कहा कि कन्टेनमेंट जोन के अंदर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई गतिविधि अनुमन्य नहीं होगी। मुख्य मार्केट में चार पहिया व दो पहिया वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा, दो पहिया व चार पहिया वाहनों की पार्किंग के लिए चिन्हित पार्किंग स्थल यथा जीआईसी मैदान, विलोबी मैदान, रेलवे स्टेशन का प्रयोग किया जाये।