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कोटा

ताकि! शहर हो सुव्यवस्थित, प्रशासन करने जा रहा ये कारनामा

कहां क्या सुविधाएं होंगी, यह तय करेगा जोनल डवलपमेंट प्लान साथ ही मास्टर प्लान के बाद अब यूआईटी को रोडमैप बनाना होगा।

कोटाNov 24, 2017 / 01:25 pm

ritu shrivastav

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Zonal development plan

कोटा . शहर का नया मास्टर प्लान लागू होने के बाद अब किसी भी प्रकार के भू उपयोग परिवर्तन और विकास योजना से पहले जोनल डवलपमेंट प्लान बनाना होगा। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए 121 कार्य दिवस तय किए गए हैं। विशेष परिस्थतियों में अधिकतम छह माह पूरे होने से पहले जोनल प्लान तैयार करना पड़ेगा। सड़क निर्माण, नई आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक योजनाएं और जनसुविधाओं की कार्य योजना जोनल प्लान के आधार पर ही तैयार होंगी।
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प्लान को 11 चरणों में बांटा जाएगा

जोनल प्लान को 11 चरणों में बांटा जाएगा। पहले चरण में जोन की क्षेत्र सीमा का निर्धारण किया जाएगा। यह कार्य सात कार्य दिवस में पूरा करना होगा। दूसरे चरण में योजना का आधारभूत मानचित्र और डाटा संग्रह का कार्य किया जाएगा। इसके लिए 15 दिवस का समय निर्धारित किया गया है। तीसरे चरण में राजस्व नक्शे, नगर निगम वार्ड, मुख्य संरचनाओं और भूमि के मूल टाइटल के हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाएगी। चौथे चरण में आधारभूत मानचित्र के अनुसार भौतिक सत्यापन किया जाएगा। पांचवें चरण में नगर नियोजन विभाग की ओर से अंतिम जोनल डवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा। इसके बाद आपत्तियां और सुझाव भी मांगे जाएंगे। आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय तय किया गया है।आपत्तियों को नोटिस के प्रकाशन के साथ शहर के प्रमुख स्थलों पर चस्पा किया जाएगा, ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके।
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शहर को जोन में बांटकर विकास किया जाएगा

इस तरह दस चरण पूरे होने के बाद अंतिम चरण में अंतिम जोनल डवलपमेंट प्लान का राज्य स्तरीय भू उपयोग समिति के समक्ष पेश होगा। इसके बाद इसका प्रकाशन किया जाएगा। फिर निर्माण और विकास से जुड़े कार्यों की कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी। विभिन्न सुविधाओं का विकास संतुलित तरीके से करने के लिए शहर को जोन में बांटकर विकास किया जाएगा, ताकि किसी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं हो सके। जोनल प्लान भी नगर नियोजन विभाग से अनुमोदित करना होगा। इसके बाद भू उपयोग परिवर्तन इसी प्लान के आधार पर होगा, ताकि नियोजित विकास की दिशा तय की जा सके।
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इसलिए जारी हुआ आदेश

राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पीआईएल को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश में जोनल प्लान बनाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसकी पालना में नगरीय विकास विभाग ने यह आदेश जारी किए हैं। नगर विकास न्यास के अध्यक्ष आर के मेहता ने कहा कि शहरों का संतुलित विकास किया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए जोनल डवलपमेंट प्लान बनाने की योजना की प्रक्रिया चल रही है।

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