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Rajasthan News : साइबर क्राइम की रिपोर्ट किसी भी थाने में हो सकती है दर्ज, आदेश जारी

Cyber Crime Update : साइबर क्राइम पर अपडेट। साइबर क्राइम की घटना होने पर अब आप राजस्थान के किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते है। डीजीपी यूआर साहू ने इसके आदेश कुछ दिन पूर्व जारी किए हैं।

कोटाAug 30, 2024 / 05:33 pm

Sanjay Kumar Srivastava

Cyber Crime Report can be Filed in Any Police Station Rajasthan Order Issued

File Photo

Cyber Crime Update : साइबर ठग नए-नए तरीके निकालकर लोगों को शिकार बना रहे हैं, ऐसे में पुलिस ने इन ठगों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाकर की है। अब पीड़ित किसी भी थाने में साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। ये आदेश हाल ही पुलिस डीजी यूआर साहू ने जारी किए हैं।

साइबर थाने में जाएं…

पहले साइबर क्राइम से पीड़ितों को यह कहकर भेज दिया जाता था कि हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें या साइबर थाने में जाएं। जब पीड़ित कॉल करते तो कॉल कनेक्ट नहीं होता या लाइन व्यस्त रहती है। अब साइबर क्राइम की शिकायत किसी भी थाने में जाकर की जा सकेगी। थानों से शिकायतें पोर्टल के जरिये संबंधित थाने में भेजी जाएगी।
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जवानों को दी जा रही ट्रेनिंग

राजस्थान के हर थाने से दो-तीन जवानों को जयपुर में साइबर क्राइम से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए प्रदेश के सभी थानों में साइबर क्राइम पोर्टल की यूजर आइडी बनी हुई है, जहां परिवादी की शिकायत दर्ज की जा सकती है। समय पर मामला दर्ज होने के बाद पीड़ित का पैसा अपराधियों के बैंक खातों में तुरंत होल्ड करवाकर रिकवरी संभव है।

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