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कर्फ्यू की पालना नहीं करने पर होगी एफआईआर

हालत बिगड़े तो सरकार ने रोडवेज के एमडी को कोटा भेजा, रोडवेज एमडी नवीन जैन ने अधिकारियों से कहा, चेन सिस्टम को तोडऩे में अब ढिलाई नहीं हो

कोटाApr 17, 2020 / 09:27 am

Kanaram Mundiyar

कर्फ्यू की पालना नहीं करने पर होगी एफआईआर

कर्फ्यू की पालना नहीं करने पर होगी एफआईआर

कोटा. कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के बाद राज्य सरकार ने रोडवेज एमडी नवीन जैन को गुरुवार को कोटा भेजा। उन्होंने अधिकारियों की बैठक लेकर संक्रमण रोकने की तैयारियों की समीक्षा की। रोडवेज एमडी ने अलग-अलग जगहों से वाहन पास जारी करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, लॉकडाउन के दौरान अब तक जारी सभी वाहनों के पास स्थगित कर आवागमन को प्रतिबंधित किया जाए। नए सिरे से अति आवश्यक कार्य पर ही एक अधिकारी स्तर से पास जारी किए जाएं।
चन्द्रघटा से दो और कोरोना पॉजिटिव मिले

उन्होंने कहा, कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र में ड्रोन कैमरों के अलावा सीसी टीवी कैमरे लगाकर निगरानी करें।कफ्र्यू का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की जाए।
बैठक में संभागीय आयुक्त एल.एन. सोनी, उपमहानिरीक्षक पुलिस रविदत्त गौड़, जिला कलक्टर ओम कसेरा, पुलिस अधीक्षक शहर गौरव यादव सहित कोर ग्रुप के सभी अधिकारी उपस्थित रहें।आईएएस नवीन जैन ने कहा, लॉकडाउन की पालना सख्ती से कराई जाए। अब किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतें। वायरस कीचेन तोडऩे के लिए संसाधनों और सुरक्षा उपकरणों की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, कफ्र्यूग्रस्त एरिया में भीड़ जमा नहीं होने दें। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए।

चिकित्सकों का ठहराव अलग करें

जैन ने कहा, स्क्रीनिंग व कोरोना पॉजिटिव केस का इलाज कर रहे चिकित्सकों का ठहराव घर से अलग करने, क्वारेंटाइन सेन्टर सेन्टर पर नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी का नमूना पॉजेटिव आए उसके परिजनों को तुरंत आइसोलेटेड किया जाए।
निजी अस्पताल के खिलाफ होगी कार्रवाई
उन्होंने शहर के निजी अस्पताल में लगी एम्बुलेंस के चालक के पॉजेटिव पाए जाने पर प्रबंधन द्वारा असत्य सूचना देने पर की गई कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने कहा, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। ये निर्णय भी लिए-स्क्रीनिंग में रिजर्व रखे सभी कार्मिकों का उपयोग लिया जाएगा।
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1. स्क्रीनिंग कार्य में लगे कार्मिकों को संसेटिव करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2.घर-घर स्क्रीनिंग के समय परिवार के सदस्यों को बाहर बुलाकर स्क्रीनिंग की जाएगी।

3.स्क्रीनिंग के समय स्वास्थ्यकर्मी प्राथमिक रूप जांच करेंगे।
4. घर-घर भोजन की होम डिलेवरी करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों को सुरक्षात्मक दृष्टि से होम डिलेवरी के समय कोरोना से बचाव के सभी प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा।
5. किसी भी स्तर पर लापरवाही पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।

6.कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र में कोई भी घर से बहार नहीं निकलने के लिए पुलिस पाबंद करेगी।-निगम की टीम दवा स्प्रे का कार्य भी साथ-साथ करेगी।

7. राशन मेडिकल, सब्जी विक्रेता को रोस्टर के अनुसार दुकान खोल पाएंगे।

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