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कोरबा

CG Politics: शिक्षक-विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण भाजपा सरकार की तानाशाही, पूर्व कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान

CG Politics: प्रदेश में शिक्षक संघ द्वारा युक्तियुक्तकरण का विरोध लगातार किया जा रहा है। इसी बीच पूर्व कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान सामने आया है।

कोरबाAug 28, 2024 / 06:33 pm

Laxmi Vishwakarma

CG Politics
CG Politics: युक्तियुक्तकरण कर विद्यालयों को कम दर्ज संख्या बताकर बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद करने की तैयारी है। मामले को लेकर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। उनका कहना है कि शिक्षकों को अतिशेष बताकर दूर दराज पोस्टेड कर उन्हें प्रताड़ित करने की मानसिकता का भी परिचायक है।

CG Politics: रोजगार के अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा

शिक्षा विभाग के सेटअप से छेड़छाड़ करना औचित्य हीन और अप्रांसगिक है। युक्तियुक्तकरण के पूर्व पदोन्नति और स्थानांतरण नीति जारी करना जरूरी था। (CG Politics) इससे आगामी दिनों में शिक्षकों का पद अतिशेष बताकर भर्ती भी बन्द होने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। शिक्षक संगठनों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

सीधा असर पड़ेगा शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने आगे कहा कि मैं भी इसका विरोध कर शिक्षकों के साथ हर कदम पर साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि 2008 के सेटअप के अनुसार अभी बनाई गई युक्तियुक्तकरण की नीति शिक्षक विरोधी है। न्यूनतम छात्र संख्या वाले प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला में एक-एक शिक्षक कम कर सेटअप को ही बदल दिया गया है। जिसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा। पद रिक्त नहीं होने से नई नियुक्तियां भी प्रभावित होगी।
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2008 का यह खुला उल्लंघन

CG Politics: सेटअप में भर्ती और पदस्थ शिक्षक आखिर बिना ट्रांसफर हुए अतिशेष क्यों होंगे। युक्तियुक्तकरण के नाम पर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पदों की कटौती की योजना सरकार बनाई है। युक्तियुक्तकरण नियम सेटअप 2008 का यह खुला उल्लंघन है। वर्तमान युक्तियुक्तकरण वाले पूर्व माध्यमिक शाला, जिनकी दर्ज संख्या 105 या उससे कम है।

आधार पर भर्ती या पदोन्नति

वहां एक प्रधान पाठक और तीन शिक्षक पदस्थ करने का नियम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त पदस्थ शिक्षक अतिशेष माने जाएंगे। 2008 का सेटअप जो वर्तमान में लागू है न्यूनतम छात्र संख्या पर एक प्रधान पाठक और चार शिक्षक पदस्थ करने का नियम बनाया गया था और इसी के आधार पर भर्ती या पदोन्नति की गई है।

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