अपर लोक अभियोजक नरेश नाइक ने बताया कि कोशलनार की एक नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर नारायणपुर के शांतिनगर निवासी रामसिंह सलाम ने कई बार अनाचार किया। गर्भवती होने पर रामसिंह नाबालिग को भानुप्रतापपुर ले गया इसके बाद कोरर में प्राइवेट क्लीनिक में उसका गर्भपात करा दिया। कोर्ट ने नाबालिग का गर्भपात करने वाले झोला छाप डॉक्टर विजन मंडल को 3, 10 और 5 साल की सजा सुनाई है।साथ ही डॉक्टर पर कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वही मुख्य आरोपी रामसिंह को दो अलग-अलग धाराओं में कुल 20 और 7 वर्ष की सजा सुनाई है, साथ ही 10500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
साक्ष्य मिटाने के आरोप में मानकुमारी यादव को 5 साल के कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा कोर्ट ने दी गई है।आपको बता दें हाल ही में हुए एक रिसर्च में पाया गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश दुष्कर्म के मामले में प्रथम स्थान पर है। जो चिंता का विषय है यदि ऐसी ही स्थिति पुरे प्रदेश में बनी रही तो कुछ समय बाद महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा।