दरअसल खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अंतरराज्यीय अवैध धान की आवक पर रोक लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश व आदेशानुसार ई 22 जनवरी 2025 क़ो सूचना मिला कि, एक वाहन पिकअप सीजी 17 के एल 9129 में उड़ीसा प्रान्त के ग्राम अधिकारी गुडा में धान लोड हो रहा है।
वाहन में लदी दस्तावेज की मांग
illegal paddy seized: जिसे
छत्तीसगढ़ के थाना अनंतपुर एरिया के बड़े घोड़सोढा की ओर ले जाएगा कि, सूचना पर उक्त पिकअप को रात्रि के समय अनंतपुर बाजार के पास पुलिस प्रशासन एवं मंडी प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से वाहन रोककर वाहन में लदी उपज के दस्तावेज की मांग वाहन चालक से की गई।
जिनके द्वारा समक्षता में किसी प्रकार का अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने और पिकअप में लोड धान को प्रमोद साहू उर्फ पप्पू साहू ग्राम घोड़सोड़ा का होना बताए जाने पर वाहन में लोड अवैध धान 40 पैकेट अनुमानित वजन 18 क्विंटल धान को विधिवत मंडी अधिकारी टीम के द्वारा जब्त कर मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23 के प्रावधानो के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही किया गया।