22 सितंबर को विशेष न्यायालय बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 कटनी द्वारा थाना ढीमरखेडा के जघन्य चिन्हित प्रकरण में अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने का अपराध प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त संदीप कुमार राय को धारा 363 भादवि के अंतर्गत 3-3 वर्ष का एवं धारा 376(3) भादवि के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा क्रमश: 10000 एवं 3000 रुपए के अलग अलग अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा द्वारा एवे उनके मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) नविता पिल्लै द्वारा की गई।
यह है मामला- 17 मार्च2019 को अभियोक्त्री अबोध बालिका अपनी सहेली के साथ अपने गांव के मंदिर में प्रसाद लेने गई थी, जहां मंदिर में पुराण का कार्यक्रम था। बालिका जब प्रसाद लेकर अपने घर लौट रही थी। तब दोपहर करीब 12.30 बजे सूनसान का फायदा उठाकर आरोपी संदीप राय अभियोक्त्री को 50 रुपए का नोट दिखाकर अपने साथ चलने के लिये कहा, अभियोक्त्री के मना करने पर उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर पास ही के कुठरिया (कच्चा घर) में ले गया और उसके साथ दुषकर्म किया। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर अपने हाथ से उसका मुंह दबा दिया। गांव के व्यक्ति के आने पर आरोपी भाग गया। घटना की जानकारी अभियोक्त्री के भाई को लगने पर उसने अपने घर जाकर उक्त घटना की जानकारी अपनी मां को बताया। अभियोक्त्री काफी डरी हुई थी और घटना की रिपोर्ट थाना ढीमरखेड़ा में आरोपी के विरूद्ध उसी दिन दर्ज करायी गयी। रिपोर्ट पर से थाना ढीमरखेड़ा के अपराध क्रमांक 88/2019 धारा 363,376(3) भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में साक्षियों के कथन एवं वैज्ञानिक सबूत के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को अबोध बालिका को वैध पूर्ण संरक्षण से हटा कर व्यूपहरण करने एवं अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने का अपराध प्रमाणित पाया तथा ऐसे जघन्य अपराध के विरूद्ध समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने विषयक अभियोजन के तर्क से सहमति जताते हुए आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया गया।