निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे नेे जानकारी देते हुए बताया कि, विगत 12 मार्च को आयोजित लोक अदालत के दौरान एम.पी. ई नगरपालिका का सर्वर डाउन होनें के कारण शत प्रतिशत नागरिकों को लोक अदालत की छूट का लाभ प्राप्त नहीं हो सका था। जिसके चलते राज्य शासन द्वारा जनहित एवं निकाय हित में को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया जाकर नागरिकों द्वारा बकाया राशि जमा करनें पर मात्र अधिभार में आगमाी 31 मार्च 2022 तक, पूर्व में जारी आदेशों के अनुरूप संम्पत्तिकर एवं जल उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
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अधिभार में मिलेगी छूट
निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे नें नगर निगम के करदाताओं को राहत देते हुए कहा कि, अधिक से अधिक करदाता 31 मार्च 2022 तक अपने कर जमा कर देते हैं तो उन्हें अधिभार में छूट का लाभ दिया जाएगा।
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