मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को राहत
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले और
चित्रकूट जेल में अवैध तरीके से पत्नी से मुलाकात करने के मामले में राहत दी है। हालांकि गैंगस्टर एक्ट से जुड़े लंबित मामलों के कारण अंसारी अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें चल रही जांच में सहयोग करना चाहिए।
9 मई को जमानत याचिका हुई थी खारिज
विधायक अब्बास अंसारी को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अंसारी की अपील पर जवाब मांगा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते समय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का उल्लेख किया था। कासगंज जेल में बंद हैं अब्बास अंसारी
कोर्ट के आदेश में यह भी उल्लेख है कि अब्बास अंसारी के पैसे के लेनदेन का अंदेशा दो कंपनियों मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन और मेसर्स आगाज के साथ है। ईडी ने आरोप लगाया कि अंसारी ने धन शोधन के लिए इन कंपनियों का उपयोग किया गया है। धन शोधन रोकथाम कानून, 2002 के तहत ईडी ने अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से विधायक हैं और वर्तमान में कासगंज जेल में हैं।