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भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामला: पूर्व विधायक मलखान व उनके भाई को मिली अंतरिम जमानत

एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामला

जोधपुरOct 21, 2016 / 06:16 pm

Nidhi Mishra

Bhanwari devi case

Bhanwari devi case

राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले के आरोपी पूर्व विधायक मलखानसिंह विश्नोई व परसराम विश्नोई को पांच दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की है। करीब चार साल से जेल में बंद मलखान सिंह व उनके भाई परसराम विश्नोई के फूफा हरलाल पंवार का पिछले दिनों निधन हो गया था। जिसके चलते उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था। 
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18 अक्टूबर को अनुसूचित जाति-जनजाति मामलों की विशेष अदालत द्वारा अंतरिम जमानत आवेदन नामंजूर होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका पेश की गई। न्यायाधीश पी.के. लोहरा की अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा व अधिवक्ता हनुमान खोखर ने पैरवी करते हुए सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए दोनों आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया। इस पर जस्टिस लोहरा ने दोनों आरोपियों को 22 से 26 अक्टूबर तक पुलिस अभिरक्षा में अंतरिम जमानत मंजूर की। दोनो आरोपी पुलिस अभिरक्षा में पांच दिन सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए जाएंगे।

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