जोधपुर

Asaram Bail Update: दिग्गज वकीलों की फौज भी नहीं दिलवा पाई थी जमानत, इस आधार पर जेल से बाहर आया आसाराम

Asaram News Update: पहले भी आसाराम के वकीलों ने कई बार राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने हर बार जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया था।

जोधपुरJan 16, 2025 / 02:34 pm

Rakesh Mishra

Asaram News: दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा आसाराम आखिरकार जेल से बाहर आ चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। कई बीमारियों से ग्रसित आसाराम को यह जमानत उपचार के लिए मिली है।
आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम करीब 11 साल से जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद था। आसाराम को कई बार इलाज के लिए जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। इसके साथ ही महाराष्ट्र और जोधपुर के एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल में भी आसाराम का इलाज चला था। गौरतलब है कि 14 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद उसके अनुयायियों ने पटाखे फोड़कर और नाच-गाकर जश्न मनाया था।

कई बार खारिज हुई अर्जी

हालांकि इससे पहले भी आसाराम के वकीलों ने कई बार हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने हर बार जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया था। दुष्कर्म के केस में जेल जाने के बाद आसाराम के समर्थकों ने महंगे से महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, ताकि आसाराम जेल से बाहर आ सके।
इस लिस्ट में राम जेठमलानी, सलमान खुर्शीद, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, पोस पोले, केके मेनन, सीवी नागेश और केटीएस तुलसी जैसे दिग्गजों का नाम शामिल हैं। हालांकि ये दिग्गज वकील भी आसाराम को जमानत नहीं दिलवा पाए थे। अंत में राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों के दम पर ही आसाराम को अंतरिम जमानत मिल पाई।
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सुप्रीम कोर्ट से मिली थी जमानत

दरअसल सूरत दुष्कर्म केस में भी आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस मामले में आसाराम के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी। इसमें विभिन्न बीमारियों का जिक्र करते हुए आसाराम को इलाज के लिए जमानत देने की बात कही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए जमानत दे दी।
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इसके बाद राजस्थान के वकील भी एक्टिव हो गए। उन्होंने तुरंत ही हाईकोर्ट में आसाराम की जमानत अर्जी लगा दी। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपना आधार बनाया। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए जोधपुर वाले केस में भी जमानत दे दी।
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