scriptCG Crime News: नाबालिग से अनाचार के आरोपी को 10 साल की सजा | CG Crime News: 10 years imprisonment accused of incest with a minor | Patrika News
जांजगीर चंपा

CG Crime News: नाबालिग से अनाचार के आरोपी को 10 साल की सजा

CG News: नाबालिग का अपहरण कर शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसके साथ अनाचार करने वाला आरोपी को प्रथम सत्र न्यायाधीश ने 10 साल कठिन कारावास की सजा सुनाई गई।

जांजगीर चंपाNov 07, 2023 / 11:01 am

योगेश मिश्रा

CG Crime News: नाबालिग से अनाचार के आरोपी को 10 साल की सजा

CG Crime News: नाबालिग से अनाचार के आरोपी को 10 साल की सजा

जांजगीर-चांपा। CG News: नाबालिग का अपहरण कर शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसके साथ अनाचार करने वाला आरोपी को प्रथम सत्र न्यायाधीश ने 10 साल कठिन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
विशेष लोक अभियोजन पास्को चंद्रप्रताप सिंह के अनुसार प्रार्थी ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह महाराष्ट्र कमाने खाने अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था। 9 अप्रैल 2018 की रात 8 बजे करीब इसका भाई ने मोबाइल से बताया कि 6.30 बजे घर से पीड़िता का पता नहीं चल रहा है, कहीं चली गई है। तलाश करने पर पता नहीं चला है कि प्रार्थी 11 अप्रैल 2018 वापस गांव आकर लड़की के बारे में पता किया, किंतु कोई पता नहीं चला है। कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है।
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रिपोर्ट चौकी नैला में किया गया। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रार्थी व गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया है। बाद में पता चला कि पीड़िता आरोपी विजय कुमार मोहले निवासी कापन चौकी नैला के कब्जे से बरामद किया गया। पीड़िता ने बताई कि आरोपी द्वारा मुझे बहला-फुसलाकर, शादी का झांसा देकर भगाकर शारीरिक संबंध बनाया है। उक्त घटना को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि जिस प्रकार से 16 बालिका को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ अनाचार किया गया है।
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यह गंभीर अपराध का दोषी है। जिस पर कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जाए। जिस पर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने नैला चौकी के गांव विजय कुमार मोहले पिता समेलाल मोहले (20) को धारा 376-2 एन के तहत 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 1 साल का साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।

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