पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा
पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से 12 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से 12 वर्ष पुराने एनडीपीएस मामले में पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गत 8 सितंबर 2012 को फलसूंड के तत्कालीन थानाधिकारी कमलकिशोर ने पुलिस बल के साथ रातडिय़ा से कलाऊ जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी की थी। इस दौरान कलाऊ की तरफ से आ रही एक जीप को रुकवाकर चालक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम कलाऊ निवासी भागीरथ पुत्र हरिराम व साथ बैठे व्यक्ति ने अपना नाम हरिराम पुत्र कानाराम विश्नोई ने बताया। जीप की तलाशी ली तो उसमें सफेद रंग के प्लास्टिक के दो कट्टों से अवैध डोडापोस्त बरामद किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 14 साक्षीगण के बयान व 27 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार खत्री ने कलाऊ निवासी हरिराम पुत्र कानाराम व उसके पुत्र भागीरथ को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता समंदरसिंह नरावत ने पैरवी की।
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