रंधावा पर ये है आरोप
इतना ही नहीं, रंधावा ने भीड़ को
प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के लिए उकसाया। याचिकाकर्ता ने कोटा स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-6 न्यायालय में परिवाद पेश किया, जिस पर 15 मई को कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया गया। थानाधिकारी और रंधावा ने इस आदेश के खिलाफ एडीजे क्रम 5 अदालत में रिवीजन पेश की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर 27 अक्टूबर 2023 को निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया।
इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि थाना अधिकारी को निचली अदालत के आदेश की पालना कर जांच रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उन्होंने बिना अधिकार अपील की। इसके अलावा निचली अदालत का आदेश एक अंतरिम आदेश था, जिसके खिलाफ रिवीजन के बजाय हाईकोर्ट में याचिका पेश होनी चाहिए थी। इस आधार पर हाईकोर्ट से एडीजे कोर्ट के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया गया है।