इनमें उपचुनाव – (सामान्य क्षेत्र)
1- रामगढ़
2- झुंझुनूं
3- दौसा
4- देवली-उनियारा
5- खींवसर। अनुसूचित जनजाति – (आरक्षित क्षेत्र) 6- सलूम्बर
7- चौरासी।
23 नवंबर को आएंगे परिणाम
Rajasthan Bypoll 2024 : राजस्थान में 7 सीटों पर 13 नवंबर विधानसभा उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। चुनावों की तारीख जारी होते ही इन 7 सीटों पर तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। राजस्थान में जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं इनमें 4 सीट कांग्रेस, 1 सीट हुनमान बेनीवाल की RLP, 1 सीट राजकुमार रोत (बाप) के पास थी। वहीं 1 सीट पर भाजपा ने जीती थी।
नामांकन के नियम क्या हैं जानें?
राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि नामांकन के समय अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में एक अभ्यर्थी केवल तीन वाहनों के साथ प्रवेश कर सकेंगे। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ नामांकन-पत्र और शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे, जिसमें उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों की चल-अचल संपत्ति और स्वयं की आपराधिक पृष्ठभूमि का सम्पूर्ण ब्यौरा देना होगा। नामांकन के समय सामान्य अभ्यर्थी के लिए अमानत राशि 10 हजार रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पांच हजार रुपए निर्धारित है। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपए है। इस वजह से हो रहे हैं उपचुनाव
गौरतलब है कि खींवसर (नागौर), झुंझुनूं, दौसा, चौरासी (डूंगरपुर) और देवली उनियारा सीट लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद खाली हुई हैं। हनुमान बेनीवाल, बृजेन्द्र ओला, मुरारीलाल मीना, राजकुमार रोत और हरिश्चन्द्र मीणा के सांसद बनने से पांच विधानसभा सीट खाली हुई थी। इसके बाद सलुम्बर से भाजपा विधायक अमृतलाल मीना और रामगढ़ से कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन के बाद यह दोनों सीट भी खाली हुई हैं।
नामांकन से एक दिन पहले कार से मिले 1.96 करोड़ नकद
दौसा के भांडारेज में नामांकन से एक दिन पहले यहां राट्रीय राजमार्ग 21 पर नाकेबंदी के दौरान बुधवार देर रात कार से 1 करोड़ 96 लाख रुपए की नकदी व 4 करोड़ रुपए के दो चेक जब्त किए हैं। नकदी के संबंध में कार चालक कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका और न ही पुलिस जवाब से संतुष्ट हुई। इस पर आयकर विभाग जयपुर की टीम मौके पर पहुंची और नकदी की गिनती कर आयकर अधिनियम के तहत जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब है कि 10 लाख से अधिक नकदी मिलने पर प्रकरण की जांच आयकर विभाग करता है।