5 सितम्बर आखिरी तारीख
हर ग्राम पंचायत स्तर पर भूखंड विहीन परिवारों, ग्राम पंचायतों की ओर से आबादी भूमि का चिन्हीकरण के बाद 5 सितंबर तक पंचायतों में आवेदन लेने का काम पूरा कर 7 सितंबर तक सूचना पंचायती राज विभाग को भेजनी है। 6 से 25 सितंबर तक सभी पंचायतों को प्राप्त आवेदनों पर बैठक में नियमानुसार प्रस्ताव पारित कर आपत्ति आमंत्रण नोटिस जारी करने हैं। यह अभियान है, इसलिए आपत्ति दर्ज कराने का समय 1 महीने से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है। पंचायतों ने जिन परिवारों, व्यक्तियों को पट्टे देने का निर्णय लिया है, सभी पंचायतों से इसकी डिटेल 26 सितंबर तक जिला परिषद से पंचायती राज विभाग को भेजनी है। इसके बाद 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायतों में होने वाली ग्राम सभाओं में चयनित सभी परिवारों को अधिकतम 300 वर्गगज तक के आवासीय भूखंड के पट्टे दे दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत की ओर से इस श्रेणी के चिन्हित ऐसे व्यक्ति, जिनके पास जाति प्रमाण-पत्र नहीं हैं, उनके जाति प्रमाण-पत्र भी बनवाने होंगे, ताकि इस प्रमाण-पत्र के अभाव में कोई पात्र भूखंड पट्टे से वंचित ना रह जाए। इस संबंध में एसीईओ रामनिवास ने बताया कि इस अभियान से विमुक्त, घुमंतु एवं अर्द्ध घूमन्तु श्रेणी के ऐसे परिवार हैं, जिनके पास आवास के लिए भूखंड उपलब्ध नहीं है। सरकार ने अब ऐसे भूखंडहीन, आवासहीन परिवारों को एक अभियान चलाकर भूखंड, पट्टा आवंटित करने का निर्णय लिया है।