सीएस की अध्यक्षता में बनेगा बोर्ड
कानून के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड बनेगा। कानून की पालना के लिए ग्रामीण रोजगार आयुक्त, शहरी रोजगार आयुक्त व पेंशन आयुक्त जिम्मेदार होंगे।
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गफलत के कारण अधिसूचना में देरी
सूत्रों के अनुसार कानून में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शामिल होने के कारण पहले सरकार की सलाह पर इसे राष्ट्रपति के पास भेजना तय किया गया, लेकिन बाद में तय हुआ कि राज्य सरकार अपने स्तर पर कानून बनाने में सक्षम है। इस पर राष्ट्रपति के पास भेजने की सिफारिश की टिप्पणी वाला विधेयक सरकार ने राज्यपाल के पास वापस भेज दिया, राज्यपाल ने इसी पर अपनी ओर से मंजूरी दे दी। बाद में विधेयक नए सिरे से राज्यपाल के पास भेज गया। इस कारण अधिसूचना 22 सितंबर को जारी हो पाई है।
पत्रिका ने उठाया था मुद्दा
राजस्थान पत्रिका ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़े तीन विधेयकों के राजभवन में अटके होने को लेकर समाचार प्रकाशित किया था, अब इनमें से दो गिग वर्कर्स व न्यूनतम आय की गारंटी से जुड़े विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन चुके हैं।
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