scriptमहिलाओं के लिए खुशखबरी, 3 साल बाद खुला पोर्टल, अब पीहर की जगह ससुराल में मिलेगा लाभ | Good news for women, food security list portal opened after 3 years, now benefits will be available at in-laws' place instead of parental home | Patrika News
जयपुर

महिलाओं के लिए खुशखबरी, 3 साल बाद खुला पोर्टल, अब पीहर की जगह ससुराल में मिलेगा लाभ

Good News For Married Women: प्रदेश में पिछले तीन वर्ष से खाद्य सुरक्षा सूची की साइट बंद रहने से जिन युवतियों की शादी हो गई और उन्होंने अपने पीहर के राशनकार्ड में से अपना नाम हटवा लिया ताकि ससुराल के राशनकार्ड में जुड़ जाए।

जयपुरAug 05, 2024 / 03:25 pm

Akshita Deora

Rajasthan News: प्रदेश में खाद्य विभाग ने करीब तीन वर्ष बाद खाद्य सुरक्षा सूची में वंचितों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल तो खोल दिया, लेकिन मात्र उन विवाहित महिलाओं के नाम ही जोड़े जा रहे हैं, जिनके नाम उनके पीहर में भी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल थे। शर्त यह है कि उस महिला का नाम पहले से अपने पीहर में भी खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल होना चाहिए था, उसी का नाम ससुराल में खाद्य सुरक्षा सूची में जुड़ेगा, यानि पीहर से नाम कटा होना चाहिए।
जयपुर ग्रामीण जिले में ऐसे हजारों लोग हैं, जिनके परिवार इस योजना से वंचित हैं जो खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने के लिए पिछले दो वर्ष से कभी ई-मित्र केन्द्रों पर तो कभी संबंधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों में चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका नाम सूची में नहीं जुड़ पाया है। इधर अधिकारियों एवं उपखण्ड अधिकारियों के कार्यालयों में संचालित शाखा में पता करने पर बताया जाता है कि योजना में पहले से ही अधिक लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार ने एनएफएसए की साइट को बंद कर रखी है।

नाम जोड़ने की यह है शर्त

जिस महिला का ससुराल में नया नाम जुड़ेगा उसकी आयु 18 या उससे अधिक होनी चाहिए। व उसके पीहर एवं ससुराल के राशनकार्ड के नबर भी होने चाहिए।
प्रदेश में पिछले तीन वर्ष से खाद्य सुरक्षा सूची की साइट बंद रहने से जिन युवतियों की शादी हो गई और उन्होंने अपने पीहर के राशनकार्ड में से अपना नाम हटवा लिया ताकि ससुराल के राशनकार्ड में जुड़ जाए। उनका नाम ससुराल के राशनकार्ड में तो जुड़ गया था, लेकिन खाद्य सुरक्षा सूची की साइट बंद रहने से उनके नाम नहीं जुड़ पा रहे थे। अब उपायुक्त एवं पदेन उपशासन सचिव खाद्य सुरक्षा आशीष कुमार ने आदेश जारी कर दिए।

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