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जबलपुर

MP हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, मेडिकल कॉलेजों में होगा EWS कोटा, बढ़ेंगी सीटें

MP High Court: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगले शैक्षिणक वर्ष से प्रदेश के निजी मेडिकल कालेजों में सीटों की संख्या बढ़ाएं, ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीटें आरक्षित हो सकें।

जबलपुरDec 24, 2024 / 11:01 am

Astha Awasthi

MP High Court

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MP High Court: मध्यप्रदेश में अब निजी मेडिकल कॉलेजों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के लिए कोटा होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायाधीश विवेक जैन की युगलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सके।

नहीं मिली थी सीट

युगलपीठ ने प्रक्रिया पूरी करने सरकार को एक वर्ष का समय दिया है। यह महत्वपूर्ण आदेश जबलपुर निवासी छात्र अथर्व चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने ईडब्ल्यूएस वर्ग से नीट परीक्षा में 530 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन उसे निजी मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिली।
याचिका में आरोप लगाया गया कि कम अंक प्राप्त करने वाले एनआरआई और अन्य कोटे के छात्रों को प्राथमिकता दी गई, जबकि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी।

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सरकार का सीटों का बहाना

छात्र ने राज्य के 2024-25 के प्रवेश नियमों को चुनौती दी। उसने बताया, केंद्र ने 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी की, पर प्रदेश ने लागू नहीं किया। राज्य ने दलील दी, नीट के नियम तय थे और प्रवेश हो चुकी, इसलिए नियमों में बदलाव संभव नहीं है। नेशनल मेडिकल कमीशन से निजी कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का कोई निर्देश नहीं था।

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