युगलपीठ ने इस मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।
MPPSC 2024 के उम्मीद्वारों ने दी है आरक्षण नीति को चुनौती
याचिका सागर की सोमवती पटेल और कटनी के मीनल कुशवाहा की ओर से वकील विनायक प्रसाद व रामेश्वर सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा विज्ञान के निकाले गए पदों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को नहीं दिया गया। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के उम्मीद्वारों ने इस आरक्षण नीति को चुनौती दी है।
शिक्षक भर्ती में कोटा पर कोर्ट की नाराजगी
हाईकोर्ट ने सरकार को 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने नियुक्तियों को अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। वहीं भर्ती में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के आदेश पर नाराजगी जाहिर की। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।