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जबलपुर

EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट नाराज, मोहन सरकार को किया तलब

MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ कर रही सुनवाई, MPPSC 2024 के उम्मीद्वारों ने EWS आरक्षण नीति को दी है चुनौती…

जबलपुरOct 16, 2024 / 12:01 pm

Sanjana Kumar

MP High Court

MP High Court on EWS Reservatino

MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि सभी वर्गों के गरीब उम्मीद्वारों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के तहत आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है?
युगलपीठ ने इस मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

MPPSC 2024 के उम्मीद्वारों ने दी है आरक्षण नीति को चुनौती

याचिका सागर की सोमवती पटेल और कटनी के मीनल कुशवाहा की ओर से वकील विनायक प्रसाद व रामेश्वर सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा विज्ञान के निकाले गए पदों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को नहीं दिया गया। राज्य सेवा परीक्षा 2024 के उम्मीद्वारों ने इस आरक्षण नीति को चुनौती दी है।

शिक्षक भर्ती में कोटा पर कोर्ट की नाराजगी

हाईकोर्ट ने सरकार को 2023 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने नियुक्तियों को अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। वहीं भर्ती में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के आदेश पर नाराजगी जाहिर की। अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

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