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गोटेगांव निवासी गोविंद केटले ने यह अपील दायर की। अधिवक्ता ब्रह्मानन्द पांडे के अनुसार 18 नवंबर 2014 को गोटेगांव विधायक जालम सिंह पटेल उनके पुत्र मोनू पटेल व गार्ड शरद बरकड़े ने केटले के साथ शासकीय अस्पताल गोटेगांव में लाठी-डंडों से मारपीट करके उनकी हत्या का प्रयास किया। प्रकरण की जांच के लिए गठित विशेष एस आई टी ने जांच के बाद विधायक जालम सिंह पटेल व अन्य के विरुद्ध धारा 323, 325, 427, 307, 201,34 भादंवि के तहत प्रकरण कायम किया था।अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष अपना प्रकरण सिद्ध करने के लिए 30 गवाह प्रस्तुत किए गए। जबकि आरोपियों की ओर से बचाव में 8 गवाह प्रस्तुत किए गए।
सुनवाई के बाद 29 अप्रेल 2022 को कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील में कहा गया कि निचली अदालत ने चश्मदीद गवाहों के बयानों को महत्व नहीं दिया। इनकी गवाही को दरकिनार कर फैसला दिया गया। चिकित्सक के अनुसार वारदात में अपीलकर्ता की एक आंख 99 प्रतिशत खराब हुई थी। इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया।