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लेनी होगी वाहनों को मंजूरी
इस निर्देश में कहा गया है कि राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन कानून के तहत इन आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन करे। यह आदेश केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चेयरमैन , राष्ट्रीय कार्यसमिति, एनडीएमए के हैसियत से जारी की है। गौरतलब है कि 20 अप्रैल से सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को काम शुरू करने की इजाजत दी थी। लेकिन यह भी कहा था कि समान की डिलीवरी के लिए वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।
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गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी पर रोक
इससे पहले देश मे पाबंदी लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी। ध्यान रहे कि इन दिनों राशन और मेडिकल दुकानें खुली हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। हालांकि गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक बनी रहेगी।