एक और केस दर्ज
इसी बीच बाबा के खिलाफ गांधी नगर में मारपीट से जुड़ा एक केस और दर्ज किया है। एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने बताया, बाबा के खिलाफ धारा 151 सहित अब कुल चार केस हो चुके हैं। गांधी नगर में बुधवार को दर्ज किए गए केस की जानकारी कोर्ट में दी गई है। बाबा की ओर से जमानत अर्जी पर तर्क रखे गए कि घटना के 45 दिन बाद एफआइआर कराई गई है। घटना के न तो सीसीटीवी फुटेज हैं न कोई सबूत है। जिस राजेश खत्री ने रिपोर्ट दर्ज कराई है वह हिस्ट्री शीटर है और कई केस दर्ज हैं। झूठी शिकायत पर केस दर्ज हुआ है इसलिए जमानत दी जाए। तर्कों के बाद अर्जी स्वीकार की गई है। बाबा के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने और धमकाने से जुड़ी धारा में केस दर्ज है। बाबा के खिलाफ गांधी नगर थाने में एससी एसटी एक्ट की धाराओं में भी एक केस दर्ज है, जिसमें सोमवार को उन्हें 25 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई थी।
अवमानना याचिका पर सुनवाई आज
रविवार को हाई कोर्ट ने विशेष सुनवाई कर सेंट्रल जेल के जेलर राजेश कुमार को आदेश दिए थे, वे 50 हजार के व्यक्तिगत बांड की जमानत लेकर बाबा को रिहा करें, लेकिन जेलर ने अब तक ऐसा नहीं किया है। इस मुद्दे पर जेलर के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।