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कम्प्यूटर बाबा को मिली जमानत, लेकिन नहीं आ सके जेल से बाहर

कम्प्यूटर बाबा को धारा 151 से जुड़े केस में अब तक नहीं मिली है जमानत

इंदौरNov 19, 2020 / 08:26 am

Hitendra Sharma

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इंदौर. करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर निगम कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के मामले में जेल गए नामदेव दास त्यागी उर्फ कम्प्यूटर बाबा पर एरोड्रम थाना पुलिस द्वारा दर्ज केस में सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। मंगलवार को इसी केस में जेएमएफसी कोर्ट ने बाबा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए 28 तक जेल भेज दिया था। फैसले के खिलाफ बाबा की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश शाहबुद्धीन हाशमी की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। शाम 4.30 बजे से करीब 1.30 तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हालांकि एरोड्रम और गांधी नगर थाने में दर्ज दो केसों में जमानत मिलने के बावजदू बाबा जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि उनके खिलाफ जिला प्रसाशन द्वारा धारा 151 में दर्ज केस में अब तक उन्हें जमानत नहीं दी गई है।

एक और केस दर्ज
इसी बीच बाबा के खिलाफ गांधी नगर में मारपीट से जुड़ा एक केस और दर्ज किया है। एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने बताया, बाबा के खिलाफ धारा 151 सहित अब कुल चार केस हो चुके हैं। गांधी नगर में बुधवार को दर्ज किए गए केस की जानकारी कोर्ट में दी गई है। बाबा की ओर से जमानत अर्जी पर तर्क रखे गए कि घटना के 45 दिन बाद एफआइआर कराई गई है। घटना के न तो सीसीटीवी फुटेज हैं न कोई सबूत है। जिस राजेश खत्री ने रिपोर्ट दर्ज कराई है वह हिस्ट्री शीटर है और कई केस दर्ज हैं। झूठी शिकायत पर केस दर्ज हुआ है इसलिए जमानत दी जाए। तर्कों के बाद अर्जी स्वीकार की गई है। बाबा के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने और धमकाने से जुड़ी धारा में केस दर्ज है। बाबा के खिलाफ गांधी नगर थाने में एससी एसटी एक्ट की धाराओं में भी एक केस दर्ज है, जिसमें सोमवार को उन्हें 25 हजार के मुचलके पर जमानत दी गई थी।

अवमानना याचिका पर सुनवाई आज
रविवार को हाई कोर्ट ने विशेष सुनवाई कर सेंट्रल जेल के जेलर राजेश कुमार को आदेश दिए थे, वे 50 हजार के व्यक्तिगत बांड की जमानत लेकर बाबा को रिहा करें, लेकिन जेलर ने अब तक ऐसा नहीं किया है। इस मुद्दे पर जेलर के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होगी।

https://youtu.be/Waa0DUniQGo

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