ऐसे में पहले से बुक कराई टिकट को भी कैंसल करवाना होता है। टिकट कैंसिलेशन और उस पर लगने वाले जीएसटी को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर रेलवे मंत्रालय ने जानकारी मुहैया करवाई है।
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रेल मंत्रालय ने हाल में अपने 23 सितंबर, 2017 के एक निर्देश को लेकर स्थिति साफ की है। इसके मुताबिक, टिकटों के कैंसिलेशन और किराया नियम के रिफंड के मामले में बुकिंग के समय चार्ज किए गए GST की कुल राशि वापस की जाती है।
हालांकि, मंत्रालय ने यह भी कहा कि रिफंड नियम के मुताबिक, लागू कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी की राशि रेलवे की ओर से बरकरार रखी जाती है। यह नियम सिर्फ वातानूकुलित यानी एसी और प्रथम श्रेणी में लागू है। यानी रेलवे सिर्फ इन यात्रियों से ही टिकट कैंसेलेशन के दौरान जीएसटी वसूलती है।
अगस्त के महीने में वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसके मुताबिक, बुकिंग टिकट एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत सर्विस प्रोवाइडर की ओर से कस्टमर को सर्विस दी जाती है।
फर्स्ट क्लास या फिर एसी कोच टिकट के कैंसिल करने पर पांच प्रतिशत GST लिया जाएगा। यह टिकट बुक करवाते समय लगने वाली ही जीएसटी दर है।
प्रथम श्रेणी या फिर एसी कोच के लिए कैंसिलेशन फीस 240 रुपए है और बुकिंग के समय 5 फीसदी का जीएसटी लगता है। ऐसे में कुल राशि में से 252 रुपए काट कर यात्री को वापस किए जाते हैं।
वहीं, स्लीपर या फिर सेकंड क्लास के लिए कोई भी जीएसटी लागू नहीं होता।
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