कलेक्टर ने दिए है आदेश : कलेक्टर अविनाश लवानिया ने स्कॉईलॉर्क के जेएसव्ही एवं जय विनायक कंपनी की शिकायत पर मप्र निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम 2000 नियम 2003 के तहत मामला दर्ज कर पीडि़त पॉलिसी धारकों के आंकलन और सत्यापन के निर्देश एसडीएम हिमांशुचंद्र को दिए हैं।
कंपनी के पांडूखेड़ी में संतरे के बगीचे :
जय विनायक कंपनी की पांडूखेड़ी में ढाई एकड़ संतरे का बगीचा, मेहरागांव स्थित प्रस्तावित कॉलोनी की डेढ़ एकड जमीन है। स्कॉईलार्क की ताकू स्थित 7 एकड़ भूमि है। कंपनियों की इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त और नामांतरण पर स्थगन जारी हो चुका है। वहीं निवेशकों के वकील रमेश के.साहू का कहना है कि संपत्तियों की कुर्की और नीलामी से प्राप्त राशि ही निवेषको में बांटी जाने का प्रावधान कानून में है। कलेक्टर द्वारा चिटफंड कंपनियों की संपत्ति के क्रय-विक्रय एवं नामांतरण पर रोक लगाकर निवेशकों के हितों की रक्षा की है।
&ग्रामीण निवेशकों की सुविधा के लिए स्कॉईलार्क, जेएसव्ही और जयविनायक के निवेशकों की पॉलीसियों के आंकलन और सत्यापन के लिए और मौका दिया गया है। अगली 12 एवं 13 जनवरी को सत्यापन कराया जा सकेगा।
हिमांशुचंद्र, एसडीएम