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हनुमानगढ़

Hanumangarh News: बलात्कार के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, महिला को नशीला पदार्थ देकर जघन्य कृत्य को दिया था अंजाम

कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। 12000 का जुर्माना भी लगाया है। मामला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का है।

हनुमानगढ़Nov 21, 2024 / 08:21 pm

Suman Saurabh

Rape convict sentenced to life imprisonment

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हनुमानगढ़। एससी-एसटी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक दुलीचंद चांवरिया ने बताया कि 24 फरवरी 2018 को महिला थाने में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इसमें बताया था कि उसका पड़ोसी रघुवीर पुत्र ओम प्रकाश उसके घर आया और कहा कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। तेरे पति का ईलाज टाउन के निजी अस्पताल में चल रहा है। इस पर पीड़िता यह बात सुनते ही घबरा गई। घबराते हुए पीड़ित उसके साथ हनुमानगढ़ टाउन चली गई।

महिला को पिलाया था नशीला पदार्थ

रास्ते मे पड़ोसी रघुवीर ने पीड़िता को पानी पिला दिया, इससे वह बेहोश हो गई। पड़ोसी रघुवीर उसी समय पीड़ित को नागौर जिले के एक होटल में ले गया। वहां जाकर पीड़ता से दो बार दुष्कर्म किया। अगले दिन उसे पदमपुर ले गया। परिजनों को सूचना मिलने पर इसकी सूचना महिला पुलिस थाने को दी। इस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में रघुवीर पुत्र ओमप्रकाश निवासी जंडावाली के खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चलान पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। 12000 का जुर्माना भी लगाया है।

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