पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि वह झांसी रोड पर कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर पढ़ाई करने के लिए रहती है। पड़ोसी गांव के बंटी से उसकी जान पहचान थी। दो दिन पहले बंटी उससे मुलाकात के बहाने कमरे पर आया। उसने देखा वह अकेली रहती है तो उसके साथ हरकतें करने लगा। बंटी का विरोध किया तो उसने धमकी दी कि उसकी बात नहीं मानी तो मार डालेगा। धमका कर बंटी ने उसके साथ रेप किया, फिर धमका कर चला गया कि चुप रहना। किसी को बताया तो उसे छोड़ेगा नहीं। बंटी के जाने के बाद उसने परिजन को घटना बताई। फिर पुलिस से शिकायत की।
आधीरात इन दो परिवारों के साथ भयानक काम, महिलाओं की निकली चीख
बालिका से छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल कैद
ग्वालियर विशेष न्यायालय ने कोचिंग जाते समय नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले विक्की टेंगर को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 3100 रुपए जुर्माना भी किया है। विशेष न्यायाधीश अशोक शर्मा ने आरोपी विक्की टेंगर को पॉक्सो एक्ट के अपराध में यह सजा सुनाई है, जबकि धारा 341 के तहत एक माह व एक अन्य धारा में एक साल के करावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार जैन ने बताया 25 अप्रेल 16 को जब बालिका कोचिंग जा रही थी तभी कमानी पुल के पास आरोपी विक्की उसे मिला, आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब बालिका ने उसे मना किया तो उसने चोटी पकड़ कर उसे मारा और बदनाम करने की धमकी थी दी। इस मामले की रिपोर्ट जनकगंज थाने में दर्ज कराई गई थी।