यूपी में 51 लाख बुजुर्गों को हर महीने मिल रहे हैं 500 रुपए, घर बैठे बनवाएं बनवाएं वृद्धा पेंशन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए पात्रता– उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए
– योजना का लाभ केवल गरीब परिवारों को दिया जाता है
– इस योजना में नए जोड़ों के साथ-साथ विधवा या तलाकशुदा जोड़ों को भी सहायता राशि दी जाती है
– लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के होने चाहिए
– योजना में कम से कम 10 जोड़ों को सम्मिलित किया जाएगा
– विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए
– मूल निवास प्रमाण पत्र
– आय प्रमाण पत्र
– आधार कार्ड
– वोटरकार्ड
– पासपोर्ट साइज फोटो
– पैन कार्ड