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ITR फाइल करते समय ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपके काम, जल्द कर लें तैयार

इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है
आईटीआर फॉर्म भरने के लिए आपको कई डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती है

Jul 19, 2019 / 10:40 am

Shivani Sharma

ITR

ITR फाइल करते समय ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे आपके काम, जल्द कर लें तैयार

नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax return ) भरने का समय जल्द ही खत्म होने वाला है तो अभी तक जिन भी लोगों ने आईटीआर फाइल ( ITR ) नहीं किया है। वही सभी लोग समय पर अपना आईटीआर फाइल कर लें नहीं तो आयकर विभाग ( income tax dept ) की ओर से टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। टैक्सपेयर्स ( taxpayers ) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 है। इस तारिख तक टैक्स रिटर्न न भरने पर टैक्सपेयर्स को पेनल्टी देनी पड़ेगी। आज हम आपको बताते हैं कि आईटीआर फाइल करते समय आपको किन-किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी।
1. फॉर्म -16

अगर आप सैलरीड क्लास में आते हैं तो फॉर्म 16 आपके लिए बहुत ही जरूरी डॉक्युमेंट है। फॉर्म 16 नौकरीपेश लोगों को उनके नियोक्ता यानी एंप्लायर द्वारा दिया जाता है और इसमें आपका काटा गया टीडीएस और सैलरी की सारी डिटेल्स होती हैं। जिन लोगों को उनके कंपनी द्वारा फॉर्म 16 नहीं दिया जाता है उनको अपनी कंपनी से इसके लिए मांग करनी चाहिए।
2. सैलरी स्लिप

आपको सैलरी स्लिप की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हाल में आयकर विभाग ने जो आईटीआर2 जारी किया है। आईटीआई फाइल करते समय कर्मचारी को हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इत्यादि के बारे में भी जानकारी देनी होती है। ये सभी टैक्सेबल इनकम होती है और इनका ब्योरा सैलरी स्लिप में दिया होता है।

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3. आधार कार्ड

आईटीआर सफलतापूर्वक फाइल करने के लिए आपको आधार का विवरण देना अनिवार्य है। आयकर विभाग ने एक अप्रैल, 2019 से आईटीआर फाइल करने के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे।
4. पैन नंबर

पैन कार्ड का नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है।
5. फार्म-16A/फार्म-16B/फार्म-16C

अगर सैलरी के अलावा किसी अन्य स्रोतों से भी आपने कमाई की है और आपका उस पर टीडीएस कटा है तो उस कंपनी के द्वारा आपको फार्म-16A दिया जाता है। अगर आपके द्वारा प्रापर्टी बेची गई है तो आपको खरीददार फार्म-16B देता है, उस पर कितना टीडीएस कटा है जैसी सारी जानकारी दी जाती है। अगर आप मकान मालिक के तौर पर किराए से कमाई अर्जित कर रहे हैं तो किराए पर कटौती की गई टीडीएस के विवरण प्रदान करने के लिए किरायेदार से फॉर्म -16 सी देने के लिए कहा जाना चाहिए।

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6. फार्म 26AS

फार्म 26एएस को हम टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट कहते हैंथ इस फॉ़र्म में उन सभी टैक्स के बारे में जानकारी होती है जो आपकी ओर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुए हैं। टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की वेबसाइट से फॉर्म 26 AS डाउनलोड कर सकते हैं।
7. निवेश का ब्यौरा

अगर आपने इक्विटी लिंक्ड म्युचुअल फंड या पीपीएफ में निवेश किया है, तो यह आपको टैक्स छूट दिलाने में काम आते हैं। इसलिए आपने जो भी निवेश किया है, उसकी डिटेल अपने पास तैयार रखें।
8. होम लोन डिटेल जानकारी

अगर आपने होम लोन या कोई और लोन फाइनेंस करवाया है तो इसका ब्यौरा भी आपको तैयार रखना चाहिए। यह स्टेटमेंट आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए प्रूफ के साथ-साथ सूचना के स्रोत के रूप में जरूरी है। इस डॉक्यूमेंट से आपको टैक्स में छूट मिलती है।
10. बैंक खातों के बारे में जानकारी

आईटीआर फाइल करते समय आपको अपने तमाम बैंक खातों के बारे में जानकारी देनी होगी। रिटर्न फाइल करते समय आपको बैंक का नाम, खाता संख्या, खाते का प्रकार और आईएफएससी कोड देना होगा।
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