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किसानों के पास एक और मौका, 31 अगस्त से पहले उठा सकते हैं फसल बीमा का लाभ

-PM Fasal Bima Yojana: कोरोना संकट ( Coronavirus ) के चलते मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए एक और मौका दिया है। -सरकार ने कहा है कि किसान 31 अगस्त तक फसल बीमा का प्रीमियम ( Crop Insurance Premium ) जमा करा सकते हैं। -मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ( Kamal Patel ) ने रविवार को इस बात की जानकारी दी।

Aug 24, 2020 / 12:22 pm

Naveen

mp farmers last date of premium of pm fasal bima yojana

किसानों के पास एक और मौका, 31 अगस्त से पहले मिलेगा फसल बीमा का लाभ

नई दिल्ली।
PM Fasal Bima Yojana: कोरोना संकट ( coronavirus ) के चलते मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए एक और मौका दिया है। सरकार ने कहा है कि किसान 31 अगस्त तक फसल बीमा का प्रीमियम ( Crop Insurance Premium ) जमा करा सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ( Kamal Patel ) ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से इस योजना लाभ उठाने की अपील की। पटेल ने बताया कि कोरोना के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम जमा करने की अंतिम तारीख को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है।

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31 अगस्त तक करें प्रीमियम जमा
कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण किसानों को फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा करने में परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में प्रीमियम जमा कराने की तिथि को 17 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त करने का फैसला किया। किसान इस तारीख तक फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा कर सकते हैं।

एग्रो क्लाइमैटिक जोन
पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश को एग्रो क्लाइमैटिक जोन के आधार पर 11 क्लस्टर में बांटकर बीमा कंपनियों से एप्लीकेशन मांगी गई हैं। प्रदेश की पहले की सरकार ने जोखिम कवरेज, स्केल आफ फाइनेंस का 75 प्रतिशत कर दिया था, जिसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है. इससे किसानों का 1,000 करोड़ रुपये से 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जोखिम कवर होगा।

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72 घंटे में दे जानकारी
बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को फसल नुकसान होने पर आर्थिक मदद मिलती है। किसान 72 घंटो में फसल खराब होने की शिकायत स्थानीय कृषि कार्यालय या फिर क्रॉप इंश्योरेन्स ऐप ( Crop Insurance App ) पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि इस योजना के शुरुआत के तीन साल में किसानों को कुल 60,000 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ था।

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