गृहमंत्रालय ने बैंकों को भी इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए डायरेक्ट बेनेफिट्स के खाताधारकों तक पहुंचने तक सामान्य तौर पर काम करने की इजाजत दी है। 20 अप्रैल से जिन सेक्टर्स को काम करने की इजाजत मिली है उनमें बैंक, एटीएम, और बैंक कॉरेस्पॉंडेंट्स के साथ-साथ इससे जुड़े डिजीटल वेंडर्स को भी काम करने की इजाजत मिली है। बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पूरा कराने और सुरक्षा दिलाने की जिममेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी।
IRDA और SEBI भी शुरू कर सकेंगे काम-
इसके अलावा IRDA और SEBI भी 20 तारीख से अपने-अपने क्षेत्र में काम शुरू कर सकेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में सेबी द्वारा नोटिफाइड कंपनियों को काम करने की इजाजत होगी वहीं इंश्योरेंस सेक्टर में इरडा के अंडर में आने वाली कंपनियां काम शुरू कर पाएंगी।