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अर्थव्‍यवस्‍था

ईपीएफओ ने 15 दिन में जरुरतमंदों के खातों में भेजे 950 करोड़ रुपए, आप भी करें इस तरह से आवेदन

3.31 पीएफ क्लेम विड्रॉल मामलों का किया सेटलमेंट
केंद्र सरकार ने ईपीएफ से एडवांस निकालने की दी थी सुविधा

Apr 17, 2020 / 08:38 am

Saurabh Sharma

EPFO Claim

EPFO sends Rs 950 crore to needy accounts in 15 days

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से देश के लोग आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कई लोगों की नौकरी जा चुकी है। कई लोगों को सैलरी नहीं मिली है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सैलरी कटकर मिली है, ऐसे में घर का खर्चा और जरूरी कामों को निपटाने के लिए अब उन्हें अपने ईपीएफ से एडवांस लेना पड़ रहा है। खैर यह सुविधा केंद्र सरकार ने ही दी है। जिसके तहत जरुरतमंदों ने मात्र 15 दिनों में 950 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ताज्जुब की बात तो ये है कि ईपीएफओ की ओर से इस पर कार्रवई काफी तेजी से की जा रही है। क्योंकि इन 950 करोड़ रुपयों के लिए 3.31 लाख लोगों की ओर से आवेदन किया गया था। आपको बता दें कि 28 मार्च को केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन के बीच ईपीएफ स्कीम के तहत एडवांस विड्रॉल को मंजूरी दी थी।

3.31 लाख लोगों को पहुंचाई राहत
श्रम मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 15 दिनों में ईपीएफओ की ओर से 3.31 लाख लोगों के क्लेम को सेटल किया जा चुका है। जिसके तहत 946.49 करोड़ रुपए भी उनके अकाउंट में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा इस स्कीम के तहत एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्स्ट के तहत 248 करोड़ रुपए भी बांटे गए हैं।

तीन महीने की सैलरी या 75 फीसदी का है नियम
केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट से 3 महीने की बेसिक सैलरी या फिर फंड का 75 फीसदी हिस्सा इनमें से जो भी कम होगा निकाल सकता है। पीएफ बैलेंस में कर्मचारी और कंपनी मालिक दोनों का योगदान होगा। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी इंप्लाई के पीएफ में 50000 रुपए हैं और उसकी बेसिक सैलरी 15000 रुपए के आसपास है तो वो फंड से 37 हजार रुपए निकाल सकते हैं। वहीं अगर कोई खाताधारक पीएफ अकाउंट से विड्रॉल करना चाहता है तो इसके लिए वह ऑनलाइन क्लेम फाइल कर सकता है। इसके लिए एक शर्त है कि उनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

इन आसान तरीकों से पा सकते हैं अपना ईपीएफ का हिस्सा
– ईपीएफ पोर्टल https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर लॉगइन करना होगा।
– ड्रॉप डाउन मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज में पहुंचकर Claim (Form-31,19,10C & 10D) पर क्लिक करना होगा।
– उसके बाद बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट डालकर अकाउंट वेरिफाई कराना होगा।
– उसके बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करना होगा।
– यहां ड्रॉप डाउन मेन्यू से PF Advance (Form 31) पर क्लिक करना होगा।
– यहां पर Outbreak of pandemic (COVID-19) को चुनना होगा।
– जरूरी रकम डालना होगा और चेक की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करनी होगी और घर पता डालना होगा।
– Get Aadhaar OTP के माध्यम से ओटीपी को वेरिफाई कराना होगा। जिसके बाद क्लेम सब्मिट हो जाएगा।

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