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बुरे फंसे बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में शिकायत दर्ज

बुरे फंसे बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में शिकायत दर्ज

Sep 04, 2018 / 12:26 pm

धीरज शर्मा

kumar sanu

बुरे फंसे बॉलीवुड सिंगर कुमार सानू, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में शिकायत दर्ज

नई दिल्ली। बॉलीवुड में 90 के दशक के सुपर सिंगर रहे कुमार सानू से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल मखमली आवाज के इस जादूगर की पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में शिकायत की गई है। इसके चक्कर में वे कानूनी पचड़े में भी पड़ गए। आइए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला…
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फिल्मी दुनिया में 90 का दशक जिन गायकों के नाम से जाना जाता है कुमार सानू उस दश के शहंशाह रह चुके हैं। लेकिन उन्होंने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनकी गायकी उन्हें हवालात की हवा खिला सकती है। दरअसल कुमार सानू, बिहार में अपने शो के चलते कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। कुमार सानू हाल ही में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक कार्यक्रम में गाने पहुंचे थे। देर रात तक म्यूजिकल शो में लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में कुमार सानू और आयोजकों के खि‍लाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर शहर के जिला स्कूल में एक निजी संस्था ने हाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी कार्यक्रम में सिंगर कुमार सानू को बुलाया गया था। कार्यक्रम में कुमार सानू के अलावा और भी कई कलाकारों ने भी प्रस्तु‍ति दी। लेकिन खास बात यह है कि ये कार्यक्रम देर रात 10 बजे के बाद भी चलता रहा। लाउडस्पीकर की तेज आवाज की वजह से आस-पास के लोग परेशान हो गए और मिठनपुरा थाने में कुमार सानू समेत आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी।
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पुलिस ने लोगों की शिकायत के आधार पर कुमार सानू और कार्यक्रम के आयोजक अंकित कुमार समेत कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी को लेकर मिठनपुरा थाना अध्यक्ष के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल कुमार सानू की ओर मामले पर कोई बयान नहीं आया है।

ये कहता है कानून
ध्वनि प्रदूषण (अधिनियम और नियंत्रण) कानून, 2000 जो पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के तहत आता है, उसकी 5वीं धारा लाउडस्पीकर्स और सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले यंत्रों पर मनमाने अंदाज में बजने पर अंकुश लगाता है। यही नहीं लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर यंत्र बजाने के लिए प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर यंत्र रात में नहीं बजाए जा सकेंगे। इसे रात १० बजे से लेकर सुबह ६ बजे तक बजाने पर रोक है।

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