नई प्लेट लगवाने के लिए वाहन के नंबर के अनुसार तिथियां निर्धारित की गई थी। इसके लिए ऑनलाइन व ई-मित्र के माध्यम से आवेदन किए जा रहे हैं। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आदेशों के अनुसार अप्रेल-2019 से पहले से पंजीकृत वाहनों पर यह प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। नई नंबर प्लेट के अभाव में निर्धारित तिथि के बाद 5000 तक का चालान हो सकता है।
ये तय थी तिथियां
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 वाले वाहन मालिकों के लिए आवेदन की उनके लिए 29 फरवरी, अंतिम अंक 3 अथवा 4 हैं, उनके लिए 31 मार्च, अंतिम अंक 5 व 6 वाले वाहनों के लिए 30 अप्रेल, 7 अथवा 8 हैं वे 31 मई व अंतिम अंक 9 या 0 हैं उन्हें 30 जून तक गाड़ी की नंबर प्लेट बदलवानी है। इसके बावजूद अब तक 20 फीसदी वाहनों पर भी प्लेट नजर नहीं आई। वाहन की सुरक्षा, वाहन चोरी, दुर्घटना की स्थिति में वाहन की आसानी से ट्रैकिंग हो सके, इस दृष्टि से नई नंबर प्लेट लगवाई जा रही है।
रावतभाटा में भी चलेगा अभियान
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया रावतभाटा में भी अधिकांश वाहन स्वामियों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है। उसके लिए रावतभाटा शहर में अभियान चलाया जाएगा और जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होगी उनसे जुर्माना वसूला जाएगा।
हो सकती है कार्रवाई
सभी वाहनों में प्लेट बदलवाने के लिए वाहन मालिकों की सुविधा के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की हैं। तिथि बढ़ाने के संबंध में कोई गाइड लाइन फिलहाल नहीं आई है। जिन्होंने प्लेट नहीं बदलवाई है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ज्ञानदेव विश्वकर्मा, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चित्तौड़गढ़