script30 जून के बाद चालू हो जाएगा चालान काटना, अभी लगवा लें High Security Registration Plate | Challan issuance will start after June 30, get High Security Registration Plate installed now | Patrika News
चित्तौड़गढ़

30 जून के बाद चालू हो जाएगा चालान काटना, अभी लगवा लें High Security Registration Plate

यदि आपके पास पांच साल से ज्यादा पुराना वाहन है तो इसी सप्ताह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा लें, वरना 30 जून बाद चालान कटने से आपकी जेब ढिली हो सकती है

चित्तौड़गढ़Jun 25, 2024 / 09:09 am

Manoj Kumar

Vehicle Registration number

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चित्तौड़गढ़. यदि आपके पास पांच साल से ज्यादा पुराना वाहन है तो इसी सप्ताह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवा लें, वरना 30 जून बाद चालान कटने से आपकी जेब ढिली हो सकती है जानकारी के अनुसा एक अप्रेल 2019 से पहले पंजीकृत हुए वाहनों पर यह नंबर प्लेट सरकार ने अनिवार्य कर दी है और इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून तय कर दी है। यानी अब आठ दिन ही शेष बचे हैं। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नंबर प्लेट की यह है खासियत

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को एल्युमिनियम से तैयार किया गसर है। इस प्लेट पर बायीं तरफ ऊपरी कोने पर क्रोमियम आधारित एक होलोग्राम लगा होता है। जिसमें वाहन का पूरा विवरण होता है। प्लेट पर सुरक्षा के लिए यूनिक लेजर कोड भी होता है। यह कोड हर वाहन पर अलग-अलग होता है। जिसको हटाया नहीं जा सकता। नए वाहनों के साथ ही इसे पुराने वाहनों पर भी लगाना अनिवार्य है। इस नबंर प्लेट से सुविधा यह भी है कि यदि वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वाहन पर लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से वाहन के मालिक के बारे में जानकरी मिल जाती है। प्लेट एक बार टूट जाए तो इसे जोड़ा नहीं जा सकता।
high-security number plates
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आप भी जान लें यह प्रक्रिया
विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जाकर संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी व डीलर का चयन करें।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कराकर स्लॉट बुकिंग करवाएं।

निर्धारित तिथि को संबंधित डीलर शोरूम पर नंबर प्लेट लगवा सकेंगे।

high-security number plates
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वाहन की सुरक्षा और यातायात नियमों को लागू करने में सुधार के लिए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और रंगीन कोडेड स्टीकर (तीसरी नंबर प्लेट) को लागू करने के लिए 4 दिसंबर 2018 की अधिसूचना जीएसआर 1162(ई) और 6 दिसंबर 2018 की अधिसूचना संख्या 6052 जारी की थी।
राजस्थान राज्य सरकार ने 21 सितंबर 2023 को आदेश संख्या 21063 जारी कर 01-04-2019 से पहले पंजीकृत अपने वाहनों पर एचएसआरपी और रंगीन कोडेड स्टीकर लगाने की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। प्रक्रिया इस प्रकार है:
एचएसआरपी लगाने की प्रक्रिया

एचएसआरपी लगाने में शामिल हैं:

(रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) (ii) तीसरी नंबर प्लेट (रंगीन कोडेड स्टीकर) (iii) स्नैप लॉक

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी):

एचएसआरपी एक विशेष, छेड़छाड़-रोधी प्लेट है जिसमें कई सुरक्षा विशेषताएं होती हैं जैसे क्रोमियम आधारित होलोग्राम, एक विशिष्ट लेजर ब्रांडेड पहचान संख्या और वाहन पर गैर-हटाने योग्य/गैर-पुन: प्रयोज्य स्नैप लॉक के साथ तय की जाती है।
तीसरी नंबर प्लेट (रंगीन कोडेड स्टीकर):

रंगीन कोडेड स्टीकर वाहन की विंडशील्ड के बायें कोने के अंदरूनी हिस्से पर लगाया गया स्वयं विनाशकारी प्रकार का क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर है।

विभिन्न ईंधन प्रकारों के लिए स्टिकर की रंगीन पृष्ठभूमि नीचे दी गई है:
(i) नारंगी रंग की पृष्ठभूमि – डीजल वाहन
(ii) हल्का नीला रंग की पृष्ठभूमि – पेट्रोल और सीएनजी वाहन
(iii) ग्रे रंग की पृष्ठभूमि – उपरोक्त के अलावा अन्य वाहन
(iv) सबसे ऊपर 1 सेमी हरी पट्टी के साथ तीसरी नंबर प्लेट – बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों के लिए

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