यदि आप बीमार हैं, तो तुरंत आयुष्मान कार्ड लेकर अस्पताल जाना होगा। इलाज के दौरान हितग्राही को किसी भी प्रकार की राशि का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी उपकरण, दवा या सेवा के लिए अस्पताल अतिरिक्त राशि चार्ज करता है, तो हितग्राही को तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर इसकी जानकारी देनी होगी। ये दिशा-निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत योजना डॉ. योगेश भरसट ने हितग्राहियों के लिए जारी किए। साथ ही निशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं और निर्देशों की जानकारी दी। उनके मुताबिक हितग्राही अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले आयुष्मान योजना के लिए पंजीकृत कियोस्क का पता करें और अपने दस्तावेज, जैसे आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, समग्र आईडी, पात्रता पर्ची, संबल कार्ड को आयुष्मान मित्र को दिखाएं। पात्रता सत्यापन के दौरान आयुष्मान मित्र आपके आयुष्मान कार्ड और आधार/समग्र आईडी का मिलान करेगा और उपचार के लिए अस्पताल की पात्रता सुनिश्चित करेगा। सत्यापन के बाद, आयुष्मान मित्र आपको नि:शुल्क उपचार की प्रक्रिया समझाएगा और चिकित्सीय परामर्श तथा उपचार की प्रक्रिया शुरू होगी। हितग्राही उपचार के बाद फीडबैक फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें और हस्ताक्षर करें। यदि किसी स्तर पर अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है या किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो हितग्राही को तुरंत हेल्प हेल्पलाइन नंबर 14555 या मप्र हेल्पलाइन नंबर 18002332085 पर शिकायत दर्ज कराएं।
हितग्राही को कभी भी आवश्यक दस्तावेजों को अस्पताल ले जाना नहीं भूलना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अस्पताल को अतिरिक्त राशि का भुगतान न करें। यदि किसी विशेष परिस्थिति में राशि मांगी जाती है, तो उसकी उचित रसीद प्राप्त करें। किसी भी प्रकार की असत्यापित जानकारी पर भरोसा न करें और किसी भ्रम की स्थिति में तुरंत आयुष्मान मित्र से संपर्क करें।