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छतरपुर

न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता का वाहन कुर्क

भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि के मामले में न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री के वाहन को कुर्क किया गया है।

छतरपुरOct 06, 2024 / 10:26 am

Dharmendra Singh

court

जब्त वाहन

छतरपुर. भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि के मामले में न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री के वाहन को कुर्क किया गया है। न्यायालय षष्ठम जिला न्यायाधीश के न्यायालय में सावित्री खरे पत्नी स्वर्गीय रामदयाल खरे निवासी ग्राम बरोहा लवकुशंनगर के द्वारा भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत एक प्रकरण प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय द्वारा 1272264 रुपए भुगतान का आदेश कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग छतरपुर को दिया गया था। लेकिन न्यायालय के आदेश के पालन नहीं किया गया। जिस पर न्यायालय ने कुर्की वारंट जारी किया और वाहन कुर्क कर लिया गया।

वाहन एमपी 16 सीबी 7429 जब्त

एडवोकेट वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा सिंचाई विभाग स्थित डेरा पहाड़ी छतरपुर के कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री के वाहन एमपी 16 सीबी 7429 को जब्त कर न्यायालय परिसर में खड़ा किया, जिसके पश्चात आगामी आदेशानुसार वाहन की नीलामी कर रकम आवेदक को दी जाएगी।

कुर्की वारंट जारी किया

सावित्री खरे पत्नी स्वर्गीय रामदयाल खरे निवासी ग्राम बरोहा तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर के द्वारा जिला न्यायालय के षष्ठम जिला न्यायाधीश की न्यायालाय में इस बात का प्रकरण प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नंबर 1232,1234,1228/2 कुल रक्वा 1.329 हेक्टेयर का मुआवजा कलेक्टर छतरपुर द्वारा 27 सिंतबर 2021 को पारित किया गया, वह उचित नही है गाइडलाइन अनुसार नहीं बनाया गया है। जिसके विरुद्ध आवेदिका के आवेदन को देखकर और मामले के दस्तावेजों का अध्यन कर जांच प्रतिवेदन मांगा गया और जांच प्रतिवेदन आने पर न्यायालय द्वारा 25 नवंबर 2023 को कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग छतरपुर के विरुद्ध यह आदेश दिया कि विभाग उक्त भूमि जो डायवर्टिड व सिंचित है, उस भूमि के मान से 248936 रुपए की राशि अदा करे। साथ ही दिनांक 30 मार्च 2010 से 27 अक्टूबर 2011तक 547 दिन का ब्याज 44808 रुपए एवं 30 प्रतिशत सोलेशियम राशि 74681 रुपए अदा करे। परंतु जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री द्वारा कोई राशि परिवादी को अदा नही की गई। जिससे व्यथित होकर परिवादी के मृत होने पर उसके पुत्रो जय प्रकाश खरे और दीपक खरे ने वर्तमान तक ब्याज सहित कुल राशि 1272264 रु का आदेश का पालन न करने के विरुद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया। जिसमें न्यायालय द्वारा अनावेदक के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी किया और जिला नाजिर दीपक सिंह पायक,रमेश द्विेदी,संपतराम पटेल,अनिल अहिरवार ने वाहन जब्त किया।

न्यायालय ने दिया नगर पालिका सीएमओ के वाहन व टेबल कुर्सी कुर्की का आदेश

छतरपुर. बार-बार आदेश पारित होने के पश्चात भी उसका पालन न करने के कारण, आवेदक काशी प्रसाद साहू के पत्र को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर के वाहन और कार्यालय के टेबल एवं कुर्सी को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी छतरपुर को स्थाई लोक अदालत (लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले में) दिनांक 16 नवंबर 2022 के आदेश का पालन न करने एवं असत्य प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में तथा स्थाई लोक अदालत के आदेश के पालन हेतु मुक्त नगर पालिका अधिकारी के वाहन एवं उनके कार्यालय के टेबल कुर्सी को कुर्क करने पर द्तिीय व्यवहार न्यायाधीश न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया।

सीएमओ के खिलाफ कुर्की का आदेश पारित किया

आवेदक काशीप्रसाद साहू का भवन छत्रसाल चौराहा महल रोड जिला चिकित्सालय के सामने स्थित है। जिसमें स्थित दुकान में आवेदक का पुत्र जीतेन्द्र साहू महाजन मेडिकल स्टोर के नाम से दुकान संचालित करता है। वर्ष 2016 के सितम्बर माह में छत्रसाल चौराहा से महल रोड की ओर पूर्व दिशा में आरसीसी का फुटपाथ बनाया गया, किन्तु अन्य मिठाई व फल विक्रेता द्वारा दक्षिण से उत्तर की ओर बहाए जाने वाले गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। जिससे बरसात का पानी जमा हो रहा है। नवनिर्मित फुटपाथ के आगे कच्चा सेपटिक टेंक बना है, दुकान के आस-पास गंदा पानी जमा हो रहा है। आवेदक द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन पर शिकायत की गई किंतु शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया गया। आवेदक द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया और समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसके जवाब में नपा सीएमओ ने न्यायालय में जवाब दिया कि नगरपालिका छतरपुर द्वारा छत्रसाल चौराहा महल रोड जिला चिकित्सालय के सामने बह रहे गंदे पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था कर दी गई है। उक्त स्थान पर पक्की नाली का निर्माण आगे किया जास्गा। इसके बाद नगरपालिका द्वारा वहां कोई नाली निर्माण नहीं कराया गया बल्कि उक्त आवेदक के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। इस पर आवेदक काशी प्रसाद साहू ने न्यायालय को फिर अवगत कराया। अब न्यायालय ने आदेश जारी कर नपा सीएमओ के खिलाफ कुर्की का आदेश पारित किया है। गौरतलब है कि उक्त प्रकरण में स्थाई निरंतर लोक अदालत एवं लोकोपोयोगी अदालत द्वारा आदेश पारित किया गया था जिसका निष्पादन न्यायालय द्वारा किया गया।

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