मोडिफाई कराने से पहले ध्यान रखें ये 5 बातें, नहीं तो पुलिस उठा ले जाएगी आपकी कार
नई दिल्ली: आजकल एक ट्रेंड सा चल रहा है कार और बाइक्स मोडिफाई कराने का।लोग नई गाड़ियां खरीदने के बाद उनमें अपनी पसंद के हिसाब से बदलाव करवाते है, लेकिन ऐसा करवाने के भी कुछ नियम होते हैं। आप अपनी कार में सिर्फ वही चेंज करा सकते हैं जिसकी इजाजत सरकार ने दी हो अगर आपने कोई भी ऐसा बदलाव कराया जो हमारे यहां अलाउड नहीं है तो आपकी कार जब्त कर ली जाएगी।इसलिए अगर आप कार मोडिफाई कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए कुछ बातें जानना बेहद जरूरी है।
साइज चेंज करना कार को लंबी या छोटी करने की इजाजत हमारे देश में नहीं है। अगर आप कार को मोडिफाई करके उसका साइज बदलते हैं तो पुलिस आपकी कार को जब्त कर लेगी।यानि स्ट्रकच्रल चेंज अलाउड नहीं है।
हार्न हमारे देश में हार्न के लिए 32 डेसीबल की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा ध्वनि की तीव्रता वाले हॉर्न अलाउड नहीं हैं। यानि अगर आप अपनी कार में हॉर्न बदलवाने की सोच रहे हैं तो ध्यान से। इंजन नहीं बदल सकते
कार में जितनी पॉवर का इंजन कंपनी ने लगाया है उससे ज्यादा पॉवर का इंजन अगर गाड़ी में मिलता है तो पुलिस आपकी कार जब्त करने में जरा भी वक्त नहीं लगाती है।दरअसल इंजन की पॉवर बढ़ाने से चेसिस पर जोर पड़ता है जिससे एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ये चेंज अलाउड नहीं है।
एक्सोस्केलटन की नहीं है इजाजत एडवेंचर पसंद करने वाले लोग अपनी कार के चारो तरफ मोटे-मोटे ग्रिल्स लगवाते हैं जिससे ऑफरोडिंग में दिक्कत नहीं होती। ऐसी गाड़ी आप अकेले में तो चला सकते हैं लेकिन पब्लिकली इस तरह की गाड़ियों को चलाने की इजाजत नहीं है और ऐसा हुआ तो पुलिस बिना देर किए आपकी कार जब्त कर लेगी।
कन्वर्टिबल कार को ओपन फील देने के लिए लोग अक्सर रूफ टॉप हटवा देते हैं लेकिन ऐसा करने पर आप कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं।