जयपुर। अब लाल बत्ती क्रोस करने वाले वाहन चालकों को लाइसेंस 6 माह के लिए निलंबित हो सकता है। इसके अलावा घरेलू वाहन को ट्रांसपोर्ट के काम में लेने तथा ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ओवरलोडिंग करने पर ड्राइविंग लाइसें निरस्त किया जा सकता है। ये ट्रैफिक नियम इसी माह से लागू हो रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
यातायात पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नए यातायात नियम लागू करने के आदेश दिए गए हैं। अगर पुलिस ने इन नियमों का सख्ती से पालन किया तो ट्रैफिक नियमों तोडऩे वालों की अब खैर नहीं। इसमें यदि राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात की जाए तो यहां पर प्रतिमाह ट्रैफिक नियम तोडऩे वाले 10 हजार से ज्यादा वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित हो सकते हैं।
अभी ट्रैफिक नियम तोडऩे वालों की ये है स्थिति
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जयपुर में जनवरी 2016 से 31 मार्च के बीच में 13 हजार से ज्यादा व्हीकल्स ने रेड लाइट तोड़ी हालांकि पुलिस ने इन पर जुर्माने की कार्रवाई की। लेकिन पुलिए अब ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त कराएगी।
ऐसे होगा लाइसेंस निरस्त
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब रेड लाइट सिग्नल तोडऩे वालों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगें। इतना ही नहीं बल्कि घरेलू वाहनों को ट्रांसपोर्ट के काम में लेने तथा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में ओवरलोडिंग करने पर भी लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।
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