1 अप्रैल से सभी वाहन निर्माताओं के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) देना अनिवार्य होगा, जिसमें डीलर उन प्लेटों पर अलग से तीसरा रजिट्रेशन मार्क भी लगाएंगे। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गडकरी के मुताबिक एचएसआरपी में जालसाजी नहीं की जा सकती, साथ ही इनमें लगाए जाने वाले लॉक दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते।
स्मार्ट टीवी और फोन के बाद अब मार्केट में आएगी स्मार्ट कार, देखें वीडियो किस तरह से अलग होंगी ये नंबर प्लेट- अप्रैल से वाहन निर्माताओं को खुद प्लेट्स लगाकर देनी होंगी इसके अलावा गाड़ी में कौन सा फ्यूल यूज किया जा रहा है इससे जुड़ी कलर कोडिंग भी विंड शील्ड पर लगाई जाएगी। बता दें, इस हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट के लिए कस्टमर्स को कोई एक्स्ट्रा रकम नहीं चुकानी होगी। इसके अलावा इसके साथ 5 साल की गारंटी भी दी जाएगी।
180 के माइलेज वाले इस स्कूटर ने मार्केट में मचाया तहलका, मात्र 15 दिन में 450 लोगों ने किया बुक नहीं हो सकेगी छेड़छाड़- एचएसआरपी से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी । इसमें मौजूद रजिस्ट्रेशन मार्क, क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम स्टिकर ऐसे होंगे कि निकालने पर कोशिश पर खराब हो जाएंगे। इस पर लगे स्टिकर में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, रजिस्टर अथॉरिटी, लेजर ब्रांडेड परमानेंट नंबर, इंजन और चेसिस नंबर तक की जानकारी होगी।